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सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै-तूतीकोरिन राजमार्ग पर टोल वसूली रोकने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै-तूतीकोरिन राजमार्ग पर खराब सड़क की स्थिति के कारण टोल वसूली रोकने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले पर बाद में विस्तार से सुनवाई की जाएगी।

Vivek G.
सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै-तूतीकोरिन राजमार्ग पर टोल वसूली रोकने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई

9 जून को, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के हाल के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें खराब सड़क रखरखाव का हवाला देते हुए मदुरै-तूतीकोरिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल वसूली रोक दी गई थी।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम रोक लगाई।

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एनएचएआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर तत्काल रोक लगाने का अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और फिलहाल टोल वसूली जारी रखने की अनुमति दे दी।

“उन्हें अभी (टोल) वसूलने दें, फिर हम देखेंगे,”— सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा।

प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने रोक का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि खराब रखरखाव वाली सड़क का उपयोग करने के लिए टोल वसूलना “दिनदहाड़े डकैती” के समान है। उन्होंने आगे दावा किया कि अन्य संबंधित याचिकाओं में, NHAI ने पहले मरम्मत करने का वादा किया था, लेकिन उन आश्वासनों को पूरा नहीं किया गया।

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“सड़क उपयोगकर्ताओं की हर रोज़ की परेशानी यह है कि हम टोल का भुगतान करते हैं, लेकिन हम सड़क का आनंद नहीं ले पाते हैं। यह दिनदहाड़े डकैती है,”— वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने कहा।

हालांकि, ASG वेंकटरमन ने यह कहते हुए जवाब दिया कि 25,000 से अधिक उपयोगकर्ता प्रतिदिन सड़क पर यात्रा करते हैं। पीठ ने विल्सन को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और आश्वासन दिया कि अदालत बाद में मामले पर विस्तार से विचार करेगी।

मद्रास उच्च न्यायालय के 3 जून के आदेश में, जिसे न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति ए.डी. मारिया क्लेटे ने सुनाया था, इस बात पर जोर दिया गया था कि टोल संग्रह एनएचएआई द्वारा सड़क को अच्छी स्थिति में बनाए रखने की शर्त पर है। उच्च न्यायालय ने तब तक टोल संग्रह रोक दिया था जब तक कि सड़क को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम के तहत मानकों के अनुसार फिर से नहीं बिछाया जाता और उसकी मरम्मत नहीं की जाती।

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“…भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का दायित्व है कि वह राजमार्गों का उचित रखरखाव करे और उसके बाद सड़क उपयोगकर्ताओं से टोल शुल्क वसूले। इसके बजाय, वे राजमार्ग की सड़क को खराब स्थिति में बनाए रख रहे हैं…”

मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा।

सुप्रीम कोर्ट के स्थगन से अब एनएचएआई को टोल संग्रह जारी रखने की अनुमति मिल गई है, जबकि मामला न्यायिक विचाराधीन है।

मामला : महाप्रबंधक (टी) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत बनाम वी. बालकृष्णन | एसएलपी (सी) संख्या 16474/2025

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