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"ब्लैक कैट कमांडो को सरेंडर करना होगा: सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या मामले में छूट देने से किया इनकार"

सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के दहेज हत्या मामले में दोषी ठहराए गए ब्लैक कैट कमांडो को सरेंडर छूट देने से इनकार करते हुए कहा कि पिछली सैन्य सेवा किसी जघन्य अपराध से छूट नहीं देती है।

Vivek G.
"ब्लैक कैट कमांडो को सरेंडर करना होगा: सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या मामले में छूट देने से किया इनकार"

सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैक कैट कमांडो बलजिंदर सिंह की उस याचिका को दृढ़ता से खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अपनी पत्नी की दहेज हत्या के लिए धारा 304बी आईपीसी के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद सरेंडर से छूट मांगी थी। ऑपरेशन सिंदूर में सेवा देने और दो दशकों तक राष्ट्रीय राइफल्स का हिस्सा होने का दावा करने के बावजूद, शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि ऐसी सेवा किसी गंभीर आपराधिक अपराध के कानूनी परिणामों से छूट को उचित नहीं ठहराती है।

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न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने दोषी द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मई 2025 के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उसकी 10 साल की कठोर कारावास की सजा को बरकरार रखा गया था।

"इससे आपको घर पर अत्याचार करने से छूट नहीं मिलती। इससे पता चलता है कि आप शारीरिक रूप से कितने फिट हैं और आप अकेले किस तरह से अपनी पत्नी को मार सकते थे,"- जस्टिस उज्जल भुयान

याचिकाकर्ता के वकील ने उनकी लंबी सैन्य सेवा पर प्रकाश डाला और कहा,

"मैं केवल एक पंक्ति कह सकता हूं, मैं ऑपरेशन सिंदूर का भागीदार हूं। पिछले 20 वर्षों से मैं राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात एक ब्लैक कैट कमांडो हूं।"

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हालांकि, अदालत दृढ़ रही। जस्टिस भुयान ने अपराध की वीभत्स प्रकृति को नोट किया और किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया।

"यह छूट का मामला नहीं है। यह वीभत्स तरीका है, जिस तरह से आपने अपनी पत्नी का गला घोंटा। छूट तब मिलती है जब सजा 6 महीने, 3 महीने, 1 साल की हो।"- जस्टिस उज्जल भुयान

जस्टिस विनोद चंद्रन ने वकील को याद दिलाया कि हाईकोर्ट पहले ही अपील खारिज कर चुका है।

इस दावे के जवाब में कि एकमात्र आरोप मोटरसाइकिल की मांग का था और गवाह मृतक के करीबी रिश्तेदार थे, पीठ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

न्यायमूर्ति भुयान ने कहा:

“हम एसएलपी पर नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन हमसे छूट के लिए मत कहिए।”

अंततः, पीठ ने आत्मसमर्पण से छूट देने से इनकार कर दिया और निम्नलिखित आदेश पारित किया:

“हम आत्मसमर्पण से छूट के लिए प्रार्थना को अस्वीकार करते हैं। एसएलपी पर नोटिस जारी करें, जिसका जवाब 6 सप्ताह में दिया जाना चाहिए।”

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हालांकि, अनुरोध पर, पीठ ने याचिकाकर्ता को आत्मसमर्पण करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

जुलाई 2004 में, अमृतसर की एक ट्रायल कोर्ट ने बलजिंदर सिंह को धारा 304 बी आईपीसी के तहत दोषी ठहराया, जिसमें कहा गया कि उसकी पत्नी की शादी के दो साल के भीतर दहेज संबंधी क्रूरता के कारण मृत्यु हो गई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता को दहेज के लिए लगातार परेशान किया जाता था। 18 जुलाई, 2002 को, पीड़िता के भाई और भाभी ने सिंह और उसके पिता को चुन्नी से उसका गला घोंटते हुए देखा, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे पकड़ रखा था। शोर मचाने पर आरोपी भाग गए। महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

ट्रायल कोर्ट ने चार सह-आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन सिंह को दोषी पाया। तीन साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद हाई कोर्ट में अपील के दौरान उनकी सजा निलंबित कर दी गई।

मई 2025 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आखिरकार उनकी दोषसिद्धि और 10 साल की सजा को बरकरार रखा, जबकि आर्थिक जुर्माना रद्द कर दिया।

"मौजूदा मामला दहेज की मांग के कारण वैवाहिक घर में पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप शादी के दो साल के भीतर गला घोंटकर उसकी मौत हो गई। इसलिए, दोषसिद्धि एक जघन्य अपराध से संबंधित है जो व्यक्तिगत गरिमा और सामाजिक चेतना के खिलाफ है।" - पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की टिप्पणी

इसके बाद दोषी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

केस नं. – डायरी नं. 33782 / 2025

केस का शीर्षक – बलजिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य

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