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गुजारा भत्ता में देरी से पत्नी और बच्चे की गरिमा का हनन: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आश्रित पत्नी और बच्चे को समय पर भरण-पोषण न देना उनकी गरिमा का उल्लंघन है। समय पर वित्तीय सहायता उनके जीवन और सम्मान के लिए आवश्यक है।

Shivam Y.
गुजारा भत्ता में देरी से पत्नी और बच्चे की गरिमा का हनन: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक सख्त फैसले में कहा है कि "वित्तीय सहायता में देरी, गरिमा का हनन है", विशेष रूप से तब जब यह सहायता एक आश्रित पत्नी और नाबालिग बच्चे के लिए हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भरण-पोषण कोई दया नहीं, बल्कि एक वैधानिक और नैतिक दायित्व है।

“अगर भरण-पोषण की अदायगी कमाने वाले जीवनसाथी की सुविधा पर छोड़ दी जाए तो इसका उद्देश्य ही विफल हो जाता है। वित्तीय सहायता में देरी, गरिमा का हनन है,” न्यायमूर्ति स्वर्णा कांत शर्मा ने कहा।

यह मामला एक पति द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका से संबंधित था, जिसमें उन्होंने 1 अगस्त 2024 को पारित फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपनी पत्नी और बेटी को ₹45,000 प्रति माह (प्रत्येक को ₹22,500) अंतरिम भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था।

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दोनों की शादी 2015 में हुई थी और 2017 में एक बेटी का जन्म हुआ। पत्नी ने पति और उसके परिवार द्वारा की गई कथित क्रूरता का हवाला देते हुए वैवाहिक घर छोड़ दिया और फिर भरण-पोषण के लिए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता-पति ने दावा किया कि वह वित्तीय बोझ में है, किराए के घर में रह रहा है, अपने मूल स्थान पर घर निर्माण के लिए ₹35 लाख का ऋण चुका रहा है और वृद्ध माता-पिता की देखभाल कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आदेश में उनकी आर्थिक जिम्मेदारियों का ध्यान नहीं रखा गया। लेकिन कोर्ट ने इन दावों को अस्वीकार कर दिया और कहा:

“याचिकाकर्ता यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं कर सका कि उसके माता-पिता आर्थिक रूप से उस पर निर्भर हैं।”

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इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि ईएमआई कटौती का तर्क स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि केवल अनिवार्य कटौतियां जैसे कि इनकम टैक्स या प्रोविडेंट फंड ही भरण-पोषण की गणना में मान्य होती हैं।

“स्वैच्छिक ईएमआई, विशेषकर उन संपत्तियों के लिए जो याचिकाकर्ता की स्वामित्व में नहीं हैं, भरण-पोषण के कानूनी दायित्व को कम नहीं कर सकतीं,” कोर्ट ने स्पष्ट किया।

न्यायमूर्ति शर्मा ने यह भी उल्लेख किया कि पत्नी की आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है और वह पूरी तरह से आश्रित है। पति द्वारा बिना प्रमाण के किए गए आरोप स्वीकार्य नहीं हैं।

हालांकि, कोर्ट ने यह ध्यान में रखा कि पति ₹5,500 प्रति माह बच्चे की स्कूल फीस पहले से भर रहा है और इसे अंतिम भरण-पोषण राशि तय करते समय समायोजित किया। संशोधित आदेश के अनुसार:

“पत्नी को ₹22,500 प्रति माह मिलते रहेंगे, लेकिन नाबालिग बच्चे को ₹17,500 प्रति माह अंतरिम भरण-पोषण मिलेगा।”

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कोर्ट ने अपने निर्णय में इस बात पर भी जोर दिया कि देरी से भुगतान से आश्रितों को मानसिक और वित्तीय तनाव झेलना पड़ता है:

“केवल एक दिन की अनिश्चितता भी पत्नी के लिए भारी तनाव और कठिनाई का कारण बनती है, जो अपने और अपने बच्चे के जीवन यापन के लिए पूरी तरह भरण-पोषण पर निर्भर है।”

कोर्ट ने दोहराया कि भरण-पोषण का उद्देश्य सिर्फ जीविका नहीं, बल्कि गरिमा की रक्षा करना है। यह फैसला इस बात को मजबूती देता है कि कानूनी दायित्वों को व्यक्तिगत वित्तीय प्राथमिकताओं से टाला नहीं जा सकता।

"जब वित्तीय सहायता में देरी होती है, तो गरिमा सबसे पहले क्षतिग्रस्त होती है," कोर्ट ने कहा।

शीर्षक: X बनाम Y

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