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सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर की जमानत के खिलाफ याचिका का निपटारा किया, कहा 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली 2017 की याचिका को यह कहते हुए बंद कर दिया कि एनआईए अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

Shivam Y.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर की जमानत के खिलाफ याचिका का निपटारा किया, कहा 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला सुरक्षित

2 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दायर एक याचिका का निपटारा कर दिया जिसे निसार अहमद हाजी सैयद बिलाल ने दायर किया था। वे 2008 मालेगांव ब्लास्ट के एक पीड़ित के पिता हैं। इस याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा साध्वी प्रज्ञा को दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी, जो इस मामले में एक आरोपी हैं।

यह मामला न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष सुना गया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एजाज मजीबूल ने बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल 2017 को यह कहते हुए जमानत दी थी कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई "प्रथम दृष्टया" मामला नहीं बनता।

“हाईकोर्ट ने पाया कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं हैं, इसलिए जमानत दी गई,” अधिवक्ता मजीबूल ने कहा।

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उन्होंने कहा कि चूंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत ने अब इस मामले में ट्रायल पूरा कर लिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस याचिका का निपटारा कर सकती है। उन्होंने पीठ को बताया कि ट्रायल कोर्ट ने 19 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो लगभग 16 साल बाद हुआ है।

मालेगांव ब्लास्ट 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव कस्बे में हुआ था, जिसमें सात लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में एनआईए कोर्ट ने 108 गवाहों की गवाही ली।

“एनआईए कोर्ट ने 100 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए हैं,” अधिवक्ता मजीबूल ने ज़ोर देते हुए कहा, “और अब अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है।”

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उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह भी आग्रह किया कि विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी, जो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, उन्हें फैसला सुनाए जाने से पहले तबादला न किया जाए। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति लाहोटी का नाम स्थानांतरण सूची में है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें 31 अगस्त तक पद पर बने रहने की अनुमति दी है।

साध्वी प्रज्ञा की ओर से पेश अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि एनआईए कोर्ट 8 मई को फैसला सुनाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि उस दिन सभी आरोपियों की कोर्ट में उपस्थिति अनिवार्य की गई है।

“कोर्ट ने 8 मई को सभी आरोपियों की उपस्थिति का निर्देश दिया है, जिस दिन फैसला सुनाए जाने की संभावना है,” अधिवक्ता सिंह ने कहा।

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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने कहा:

“याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील ने कहा कि मुंबई में एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत गठित विशेष एनआईए कोर्ट ने एनआईए विशेष मामला नंबर 1/2016 में फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो इस महीने सुनाया जा सकता है। अतः इस याचिका में उचित आदेश पारित किए जाएं। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने भी उक्त प्रस्तुतियों को स्वीकार किया। इन परिस्थितियों में हम इस मामले पर आगे विचार करने का कोई कारण नहीं पाते। अतः उपरोक्त कारणों से याचिका का निपटारा किया जाता है।”

यह मामला निसार अहमद हाजी सैयद बिलाल बनाम महाराष्ट्र राज्य के नाम से दर्ज है, और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर SLP(Crl) No. 5668/2017 है। एनआईए कोर्ट द्वारा जल्द आने वाला अंतिम फैसला मालेगांव विस्फोट मामले में एक अहम मोड़ होगा।

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