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सीजेआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को जस्टिस यशवंत वर्मा को न्यायिक कार्य सौंपने से रोका

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को किसी भी न्यायिक कार्य का आवंटन न किया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ अवैध नकदी मिलने के आरोपों की आंतरिक जांच चल रही है।

Shivam Y.
सीजेआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को जस्टिस यशवंत वर्मा को न्यायिक कार्य सौंपने से रोका

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को किसी भी न्यायिक कार्य का आवंटन न किया जाए। जस्टिस वर्मा इस समय अपने आधिकारिक निवास पर अवैध नकदी पाए जाने के आरोपों की आंतरिक जांच का सामना कर रहे हैं।

यह निर्देश तब आया जब केंद्र सरकार ने जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी की। इस निर्णय के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध दर्ज किया है।

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पिछले सप्ताह, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी निर्देश दिया था कि जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लिया जाए। जस्टिस वर्मा का विवाद तब बढ़ा जब 21 मार्च को खबर आई कि उनके आधिकारिक आवास के बाहरी हिस्से में बने गोदाम में आग लगने के बाद वहां बोरी भरकर नकदी पाई गई।

"22 मार्च को, सीजेआई संजीव खन्ना ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया ताकि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की न्यायपालिका की आंतरिक प्रक्रिया के तहत जांच की जा सके।"

इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आग बुझाने का वीडियो, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट और न्यायमूर्ति वर्मा की प्रतिक्रिया सार्वजनिक कर दी। न्यायमूर्ति वर्मा ने किसी भी प्रकार की गलत कार्रवाई से इनकार किया है और इस पूरे मामले को उनके खिलाफ साजिश करार दिया है।

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