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MP हाईकोर्ट ने कॉलेज एफिलिएशन धोखाधड़ी मामले में एफआईआर और SIT जांच का दिया आदेश

इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज भोपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य - मध्य प्रदेश उच्च निचालय ने नकली सॉल्वेंसी दस्तावेज जमा करने के आरोप में इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज और राज्य के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर और एसआईटी जांच का निर्देश दिया है। छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए डी-एफिलिएशन पर अंतरिम रोक लगाई गई है।

Abhijeet Singh
MP हाईकोर्ट ने कॉलेज एफिलिएशन धोखाधड़ी मामले में एफआईआर और SIT जांच का दिया आदेश

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज द्वारा एफिलिएशन हासिल करने के लिए जमा किए गए नकली दस्तावेजों से जुड़े एक लंबे समय से चले आ रहे धोखाधड़ी मामले पर गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने कॉलेज सचिव आरिफ मसूद और संभवतः शामिल सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भोपाल पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है। साथ ही, जांच की निगरानी के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन की सिफारिश भी की है।

यह मामला 2004-2005 का है, जब अमन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित कॉलेज ने एक संपत्ति के स्वामित्व को दिखाने के लिए पहली बार एक जाली सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र - एक हेराफेरी किया हुआ बिक्री दस्तावेज - जमा किया था। पकड़े जाने पर, कॉलेज ने इस धोखाधड़ी का दोष बाहरी एजेंटों पर मढ़ दिया। कानूनी कार्रवाई का सामना करने के बजाय, कॉलेज को वास्तविक दस्तावेज जमा करने का एक और मौका दिया गया। इसके बाद उसने 1999 का एक और बिक्री दस्तावेज प्रस्तुत किया, जो जुलाई 2024 में सत्यापन पर अभिलेखित नहीं पाया गया और जाली पाया गया।

अदालत ने कहा, "सोसाइटी के सचिव को नकली दस्तावेज जमा करने के लिए 2004 में ही जेल भेज दिया जाना चाहिए था।"

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दो दशकों तक, राज्य शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे कॉलेज बिना वैध सॉल्वेंसी प्रमाण के संचालित होता रहा। अदालत ने सवाल उठाया कि 2024 में ही कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई क्यों शुरू हुई, जिसमें पिछले प्रशासन के तहत संभावित राजनीतिक संरक्षण का इशारा किया गया।

D-एफिलिएशन का हालिया दबाव 2024 में एक नई शिकायत के बाद शुरू हुआ। शिक्षा विभाग ने एक शो-कॉज नोटिस जारी किया और बाद में बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय को कॉलेज का एफिलिएशन समाप्त करने का निर्देश दिया। कॉलेज ने पुराने रिकॉर्ड और सेवानिवृत्त स्टाफ का हवाला देते हुए जवाब देने के लिए अधिक समय की मांग की, लेकिन विभाग ने इस याचिका को ठुकरा दिया और डी-एफिलिएशन का आदेश दिया।

1,000 से अधिक वर्तमान छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने D-एफिलिएशन आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। कॉलेज अपना संचालन जारी रख सकता है लेकिन उसे अदालत की अनुमति के बिना नए छात्रों को दाखिला देने से रोक दिया गया है।

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अदालत ने एक निष्पक्ष और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए DGP को ADG संजीव शमी की अगुवाई में एक SIT गठित करने का आदेश दिया है। SIT से तीन महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की उम्मीद है।

अगली सुनवाई 22 सितंबर, 2025 के लिए निर्धारित की गई है।

मामले का शीर्षक: इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज भोपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

मामला संख्या: रिट याचिका संख्या 21879 सन् 2025

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