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13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से संपर्क करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सीधे प्रतिबंध लगाने से इनकार किया और याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार से संपर्क करने की सलाह दी। याचिका में मानसिक स्वास्थ्य, साइबर बुलिंग और नशे जैसे कंटेंट पर चिंता जताई गई।

Shivam Y.
13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से संपर्क करने की अनुमति दी

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर कानूनी प्रतिबंध लगाने की एक जनहित याचिका (PIL) पर सीधे सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका में यह बताया गया कि कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया की अनियंत्रित पहुंच उनके मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो रही है।

जस्टिस बीआर गवई और एजी मसीह की पीठ ने यह टिप्पणी की कि यह मामला नीतिगत क्षेत्र में आता है, और याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार से संपर्क करना चाहिए।

"चूंकि याचिका में मांगी गई राहत नीति के क्षेत्र में आती है, अतः हम याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ निपटाते हैं कि याचिकाकर्ता उत्तरदायी प्राधिकरणों के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करें... जिसे प्राप्ति की तिथि से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार विचार किया जाए।"

यह याचिका मोहिनी प्रिया, अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा दाखिल की गई थी, जिन्होंने कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के खतरे और उनके दीर्घकालिक प्रभावों पर चिंता जताई।

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याचिका में सिर्फ 13 वर्ष से कम बच्चों के लिए प्रतिबंध की मांग नहीं की गई थी, बल्कि 13 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए भी सख्त नियमों की सिफारिश की गई थी:

अनिवार्य अभिभावक नियंत्रण (Parental Controls)

रीयल-टाइम निगरानी उपकरण (Monitoring Tools)

बायोमेट्रिक सहित मजबूत आयु सत्यापन प्रणाली (Age Verification)

अनुचित या नशे देने वाले कंटेंट पर प्रतिबंध

बच्चों की सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना

नाबालिगों को लक्षित करने वाले एल्गोरिदमिक कंटेंट पर रोक

"भारत में बच्चों में अवसाद, चिंता, आत्म-हानि और आत्महत्या की दर में खतरनाक वृद्धि हो रही है, और सामाजिक मीडिया उपयोग तथा मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट के बीच सीधा संबंध स्थापित करने वाले साक्ष्य मौजूद हैं।"

याचिका में Social Media Matters द्वारा किए गए एक अध्ययन का हवाला दिया गया, जिसमें बताया गया कि कई बच्चे प्रतिदिन पांच घंटे से अधिक समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं। इसका असर:

शिक्षा पर

ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर

मानसिक तनाव पर

नींद की कमी पर

मस्तिष्क के विकास पर पड़ रहा है

"महाराष्ट्र से प्राप्त हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 9-17 वर्ष की आयु के 17% बच्चे प्रतिदिन छह घंटे से अधिक समय सोशल मीडिया या गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं। यह आंकड़ा बच्चों की शिक्षा, मानसिकता और स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट को दर्शाता है।"

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सोशल मीडिया की लत अब एक "अभूतपूर्व मानसिक स्वास्थ्य संकट" को जन्म दे रही है।

याचिका में बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम (UK), और अमेरिका के कई राज्यों ने पहले से ही बच्चों के डिजिटल उपयोग को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून लागू किए हैं।

"भारत की लगभग 30% जनसंख्या 4 से 18 वर्ष के आयु वर्ग की है, ऐसे में 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कानूनी प्रतिबंध लगाना बेहद आवश्यक है।"

याचिका में सोशल मीडिया की अनाम प्रकृति के कारण साइबर बुलिंग (ऑनलाइन उत्पीड़न) के मामलों में वृद्धि पर भी चिंता जताई गई।

"अध्ययन बताते हैं कि 33.8% किशोरों ने जीवन में कम से कम एक बार साइबर बुलिंग का शिकार होने की बात स्वीकारी है।"

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याचिका में फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स द्वारा आयु प्रतिबंध लागू करने की प्रक्रिया की आलोचना की गई।

"फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो मेटा द्वारा संचालित हैं, नाममात्र की आयु सीमा तय करते हैं कि उपयोगकर्ता की उम्र कम से कम 13 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन यह नियम सख्ती से लागू नहीं होता, और यह केवल तभी सामने आता है जब उपयोगकर्ता द्वारा रिपोर्ट किया जाता है।"

यह "रिएक्टिव" प्रक्रिया बच्चों को आसानी से नियमों को चकमा देकर अकाउंट बनाने की सुविधा देती है।

याचिका में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 और उसके ड्राफ्ट नियमों का उल्लेख किया गया, जिसमें सोशल मीडिया या गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर खाता खोलने के लिए बच्चों से पहले अभिभावकीय सहमति की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि इन नियमों को और मजबूत किया जाए, खासकर 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए।

केस का शीर्षक: ज़ेडईपी फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, डायरी संख्या 8128-2025

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