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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एएसआई को संभल मस्जिद की दीवारों की सफेदी के आदेश को बरकरार रखा

Shivam Y.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एएसआई को संभल मस्जिद की दीवारों की सफेदी के आदेश को बरकरार रखा

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस निर्देश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को संभल जिले के चंदौसी स्थित शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों की सफेदी करने के लिए कहा गया था।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की। हाई कोर्ट के आदेश में एएसआई को 1927 में मस्जिद प्रबंधन समिति और एएसआई के बीच हुए समझौते के अनुसार मस्जिद की बाहरी दीवारों की सफेदी करने का निर्देश दिया गया था। इस मामले में दायर याचिका में यह दावा किया गया था कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर बनाई गई थी।

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याचिकाकर्ता सतीश कुमार अग्रवाल की ओर से वकील वरुण सिन्हा ने दलील दी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई को सफेदी करने का निर्देश देकर गलती की है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा:

"हम इस याचिका पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं। याचिका खारिज की जाती है।"

इस निर्णय के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी अतिरिक्त बहस के हाई कोर्ट के आदेश को मंजूरी दे दी।

मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई को एक सप्ताह के भीतर मस्जिद की सफेदी की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। यह आदेश 1927 में हुए ऐतिहासिक समझौते पर आधारित था, जो मस्जिद के रखरखाव को नियंत्रित करता है। आदेश के अनुसार:

  • एएसआई उन हिस्सों में सफेदी करेगा जहाँ यह आवश्यक है।
  • मस्जिद प्रबंधन समिति को सफेदी पर हुए खर्च की भरपाई एक सप्ताह के भीतर एएसआई को करनी होगी।

मस्जिद समिति ने रमजान माह से पहले मस्जिद की सफेदी और सफाई की अनुमति मांगी थी।

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मस्जिद की उत्पत्ति को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई

यह मामला मस्जिद के ऐतिहासिक मूल को लेकर चल रहे एक बड़े कानूनी विवाद का हिस्सा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह निर्णय उस व्यापक मुकदमे के अनुरूप है जिसमें दावा किया गया है कि मस्जिद प्राचीन हिंदू मंदिर के अवशेषों पर बनी है।

इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट संभल शाही जामा मस्जिद समिति की उस याचिका पर भी विचार कर रहा है जो नवंबर 19, 2024 को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देती है। इस आदेश में एक एडवोकेट कमिश्नर को मस्जिद का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि यह दावा किया गया था कि यह संरचना पहले मौजूद एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाई गई थी।

केस विवरण: सतीश कुमार अग्रवाल बनाम प्रबंधन समिति, जामी मस्जिद संभल और अन्य | डायरी संख्या 14755-2025

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