भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2025 को एक नई अधिसूचना जारी की है, जो पहले जारी सर्कुलर 17 अप्रैल 2020 और 2 जून 2020 का विस्तार है। इसका उद्देश्य है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से होने वाली अदालतों की सुनवाई में समन्वय और सहायता को और बेहतर बनाया जाए।
नई अधिसूचना के अनुसार, वीडियो सुनवाई की निगरानी और संचालन संबंधित कोर्ट रूम में स्थापित कंट्रोल रूम से कोर्ट मास्टर्स और मॉडरेटर द्वारा किया जाएगा।
“यदि 05-08-2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसी मामले की सुनवाई के दौरान कोई सहायता चाहिए हो, तो वकील, स्वयं उपस्थित पक्ष और अन्य संबंधित व्यक्ति संबंधित कोर्ट मास्टर या कोर्ट मॉडरेटर से संपर्क कर सकते हैं।”- सुप्रीम कोर्ट अधिसूचना, दिनांक 05-08-2025
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यह व्यवस्था विशेष रूप से वकीलों, स्वयं उपस्थित याचिकाकर्ताओं और अन्य हितधारकों को सरल, सुलभ और डिजिटल सुनवाई प्रक्रिया में मदद के लिए बनाई गई है।
यहाँ वीसी सुनवाई के दौरान सहायता के लिए नियुक्त कोर्ट मास्टर और कोर्ट मॉडरेटर की सूची दी गई है:
कोर्ट और उनके संबंधित अधिकारी:
कोर्ट नंबरकोर्ट मास्टर (संपर्क)मॉडरेटर (संपर्क)1अंजू कपूर (9818451007)सुरेश (8562857285)2प्रीति टी.सी. (9891237247)पुष्पेन्द्र (9711552983)3नंद किशोर (9718886703)राजीव (9868301886)4दिव्या बब्बर (9910011512)चंदा (8851022627)5पूनम वैद (9818661489)नितेश (9602964051)6निधि वासन (9899047293)राशिद (9520231093)7रेनू बाला गंभीर (9990415773)तमिल (9080417388)8पूजा III (9910130085)किशन (9718880309)9सुधीर शर्मा (9891895406)रवि (9650255705)11निधि माथुर (9899190561)हरिओम (8800756275)12अनु भल्ला (9868923369)विनीत (8076849510)13प्रीति सक्सेना (9818552645)केशव (9643081173)14अंजली पंवार (8527509635)उपेन्द्र (9540532308)15सपना बंसल (9910528844)निखिल (8700553313)16अक्षय बहोरिया (9873569800)लवनीत (9871161643)17मनोज कुमार (7982910378)जावेद (9716936090)रजिस्ट्रार कोर्ट 1उमेश पाल (8010248420)अवध (8368333414)रजिस्ट्रार कोर्ट 2चेतन बनवाल (9891454534)रेखा (9651234381)
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“कोर्ट मास्टर्स या कोर्ट मॉडरेटर से अधिमानतः वीसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध चैट फीचर के माध्यम से संपर्क किया जाए।”- सुप्रीम कोर्ट की स्पष्टीकरण टिप्पणी
इन संपर्कों के अतिरिक्त, वीसी हेल्पलाइन नंबर 1881 और अन्य हेल्पलाइन नंबर, जो पहले 18 अगस्त 2020 के सर्कुलर में घोषित किए गए थे, भी कार्यरत हैं। ये सभी विवरण सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
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