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मेघालय उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए आधार अनिवार्य नहीं है, पहचान पत्र के अभाव में बच्चों को लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।