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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस अतुल श्रीधरन को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वापस भेजने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 मार्च 2025 को अपनी बैठक में जस्टिस अतुल श्रीधरन को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट से उनके मूल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वापस भेजने की सिफारिश की।

Shivam Y.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस अतुल श्रीधरन को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वापस भेजने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 मार्च 2025 को अपनी बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जस्टिस अतुल श्रीधरन को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट से उनके मूल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वापस भेजने की सिफारिश की है। इस सिफारिश का उद्देश्य उन्हें उनके मूल हाईकोर्ट में वापस लाना है, जहाँ उन्होंने पहले सेवा दी थी।

जस्टिस अतुल श्रीधरन को 7 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। हालांकि, 2023 की शुरुआत में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए स्थानांतरण का अनुरोध किया। उनकी बड़ी बेटी अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू करने जा रही थी और वह जिला न्यायालय और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में पेश होने वाली थी। न्यायिक अखंडता बनाए रखने और हितों के टकराव से बचने के लिए, जस्टिस श्रीधरन ने स्थानांतरण का औपचारिक अनुरोध किया।

उनकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 मार्च 2023 को उन्हें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की। तब से, वे वहाँ न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और क्षेत्र में न्यायिक प्रक्रियाओं में योगदान कर रहे हैं।

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24 मई 1966 को जन्मे जस्टिस अतुल श्रीधरन ने अपनी कानूनी शिक्षा पूरी की और 1992 में अपने पेशेवर सफर की शुरुआत की। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम के अधीन कार्य किया। बहुमूल्य अनुभव प्राप्त करने के बाद, उन्होंने दिल्ली में स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस की और फिर इंदौर चले गए। वर्षों के दौरान, उन्होंने आपराधिक, सिविल और सेवा मामलों में विशेषज्ञता हासिल की। उनकी उत्कृष्टता और कानूनी पेशे के प्रति समर्पण ने उन्हें 2016 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अब उनकी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वापसी का प्रस्ताव रखा है। कॉलेजियम ने कहा:

"सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 मार्च 2025 को अपनी बैठक में श्री जस्टिस अतुल श्रीधरन, न्यायाधीश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट को उनके मूल हाईकोर्ट, यानी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्रत्यावर्तन की सिफारिश की है।"

इस निर्णय से यह सुनिश्चित होगा कि जस्टिस श्रीधरन अपने मूल हाईकोर्ट में अपनी न्यायिक जिम्मेदारियों को जारी रख सकें और न्यायिक मर्यादा के उच्चतम मानकों को बनाए रखें। अब इस सिफारिश के औपचारिक कार्यान्वयन की प्रतीक्षा की जा रही है।

जस्टिस श्रीधरन की न्यायिक यात्रा उनके न्याय और नैतिक कानूनी प्रथाओं के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उनकी पुन: नियुक्ति उनके प्रतिष्ठित करियर का एक और अध्याय है, जो निष्पक्षता और न्यायिक पारदर्शिता के सिद्धांतों को मजबूत करता है।

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