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उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं होने का फैसला सुनाया, पारिवारिक न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया