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दिल्ली हाई कोर्ट ने गौरोव भाटिया वायरल वीडियो मामले में मानहानिकारक पोस्ट हटाने के संकेत दिए

दिल्ली हाई कोर्ट भाजपा नेता गौरोव भाटिया के वायरल वीडियो मामले में मानहानिकारक पोस्ट हटाने का आदेश देने जा रहा है।

Shivam Y.
दिल्ली हाई कोर्ट ने गौरोव भाटिया वायरल वीडियो मामले में मानहानिकारक पोस्ट हटाने के संकेत दिए

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार, 25 सितम्बर को सोशल मीडिया पर भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरोव भाटिया को निशाना बनाने वाले कुछ पोस्टों को लेकर सख्त रुख दिखाया। मामला एक वायरल वीडियो क्लिप से जुड़ा है जिसमें उनकी हाल की टीवी बहस दिखाई गई और जिसके बाद मज़ाक उड़ाने व कथित मानहानिकारक टिप्पणियों की बाढ़ आ गई।

पृष्ठभूमि

भाटिया, जो खुद भी व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए, ने पिछले हफ्ते मानहानि का मुकदमा दायर किया था। यह मुकदमा 12 सितम्बर को न्यूज18 की बहस से जुड़ा है, जिसकी क्लिप सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैली। उस क्लिप में एक खास कैमरा एंगल ने यह आभास दिया कि वे बिना पैंट के बैठे हैं। ऑनलाइन प्रतिक्रियाएँ बेकाबू हो गईं और कई यूज़र्स ने व्यंग्य से आगे बढ़कर अशोभनीय टिप्पणियाँ कीं।

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भाटिया की ओर से पेश अधिवक्ता राघव अवस्थी ने दलील दी कि यह उचित टिप्पणी नहीं बल्कि सुनियोजित हमला है। उन्होंने कहा,

"जब आप किसी व्यक्ति की सालों से कमाई हुई प्रतिष्ठा को नुक़सान पहुँचाने की हद तक चले जाते हैं तो इसे व्यंग्य नहीं कहा जा सकता।" उन्होंने ज़ोर दिया कि यह वीडियो भाटिया के घर के अंदर से लिया गया था और इसका प्रसार निजता पर सीधा अतिक्रमण है।

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत हर तरह के व्यंग्य या व्यंग्यात्मक टिप्पणी में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन अश्लील और शालीनता की सीमा पार करने वाली सामग्री को हटाना ही होगा।

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पीठ ने टिप्पणी की,

"हम अपमानजनक वीडियो हटाएँगे। अगर नहीं हटाए गए तो आप उन्हें बताएँ और वे हटा देंगे।"

जज ने विशेष रूप से कहा कि पुरुषों के निजी अंगों का उल्लेख करने वाले पोस्ट किसी भी हालत में ऑनलाइन नहीं रह सकते। वहीं उन्होंने यह भी इशारा किया कि हल्के-फुल्के और मानहानि-रहित मज़ाक पर अदालत रोक नहीं लगाएगी।

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सुनवाई के अंत में अदालत ने यह संकेत दिया कि वह एक अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश देने के लिए तैयार है। राजनीतिक दलों के हैंडल, पत्रकारों और कई यूट्यूब चैनलों द्वारा फैलाए गए मानहानिकारक पोस्टों को हटाया जाना संभावित है। गूगल की वकील ममता रानी ने स्पष्ट किया कि यूट्यूब बिना सब्सक्राइबर जानकारी मांगे आदेश का पालन कर सकता है, जिससे अमल में आसानी होगी।

मामला गौरोव भाटिया बनाम समाजवादी पार्टी मीडिया सेल एवं अन्य (CS(OS)- 679/2025) के तहत सूचीबद्ध है।

न्यायमूर्ति बंसल द्वारा औपचारिक रूप से निषेधाज्ञा आदेश पारित करने की उम्मीद है, जिसमें पहचानी गई मानहानिकारक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया जाएगा।

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