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सुप्रीम कोर्ट ने राजनेश शर्मा बनाम बिज़नेस पार्क टाउन प्लानर्स विवाद में बिल्डर की ब्याज देनदारी 18% तक दोगुनी की

सुप्रीम कोर्ट ने राजनेश शर्मा बनाम बिज़नेस पार्क टाउन प्लानर्स में 18% ब्याज रिफंड का आदेश दिया, एनसीडीआरसी की दर को दोगुना किया।

Vivek G.
सुप्रीम कोर्ट ने राजनेश शर्मा बनाम बिज़नेस पार्क टाउन प्लानर्स विवाद में बिल्डर की ब्याज देनदारी 18% तक दोगुनी की

रियल एस्टेट डेवलपर को कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर 2025 को आदेश दिया कि बिज़नेस पार्क टाउन प्लानर्स लिमिटेड, गृह खरीदार राजनेश शर्मा को चुकाई गई पूरी मूल राशि 18% वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए। यह ब्याज दर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा तय 9% से दोगुनी है।

पृष्ठभूमि

राजनेश शर्मा ने मार्च 2006 में कंपनी की “पार्क लैंड” परियोजना में लगभग ₹36 लाख में एक प्लॉट बुक किया था और सालों में ब्याज व अन्य शुल्कों सहित ₹43 लाख से अधिक चुका दिए। योजना स्वीकृति के दो साल के भीतर कब्ज़ा देने का वादा किया गया था। लेकिन कई देरी और 2011 में वैकल्पिक प्लॉट आवंटन के बाद बिल्डर ने आखिरकार मई 2018 में ही कब्ज़ा देने की पेशकश की, वह भी बिजली और सीवेज ट्रीटमेंट जैसी नई मदों के लिए अतिरिक्त धन मांगते हुए।

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हताश होकर, शर्मा ने 2017 में समझौता समाप्त किया और संपत्ति मूल्य में नुकसान की भरपाई सहित रिफंड के लिए एनसीडीआरसी का रुख किया। उपभोक्ता मंच ने पूरी राशि लौटाने और 9% साधारण ब्याज का आदेश तो दिया, पर शर्मा की सहमति उस दर पर नहीं ली गई।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, जिनके साथ न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ थी, ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “बिल्डर ने खरीदार से हर देरी पर 18% ब्याज वसूला,” पीठ ने कहा, “फिर खुद देरी करने पर 9% पर बच निकलने की कोशिश कैसे हो सकती है? ऐसा एकतरफ़ा सौदा स्वीकार नहीं किया जा सकता।”

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डेवलपर की इस दलील को अदालत ने खारिज कर दिया कि खरीदार को अधिक ब्याज पाने के लिए ‘वास्तविक नुकसान’ साबित करना होगा। न्यायालय ने माना कि एक दशक की देरी, बिना उचित सरकारी आदेश के प्लॉट स्थान बदलना और लगातार परेशान करना खुद में पर्याप्त प्रमाण हैं। न्यायाधीशों ने उस धारा पर भी सवाल उठाया जिसके आधार पर लेआउट बदला गया था, यह टिप्पणी करते हुए कि वैकल्पिक आवंटन का कोई सरकारी आधार प्रस्तुत नहीं किया गया।

निर्णय

पहले दिए गए राहत को अपर्याप्त मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिफंड पर ब्याज दर 18% प्रति वर्ष कर दी, जो वही दर है जिसे बिल्डर ने शर्मा पर देर से भुगतान पर लगाया था। एनसीडीआरसी के अन्य सभी निर्देश, जैसे मूल राशि की वापसी और ₹25,000 मुकदमे का खर्च, यथावत रहेंगे। कंपनी को यह रकम निर्णय की तारीख से दो महीने के भीतर चुकानी होगी।

मामला: रजनीश शर्मा बनाम बिज़नेस पार्क टाउन प्लानर्स लिमिटेड

मामले का प्रकार: सिविल अपील संख्या 3988/2023

निर्णय तिथि: 24 सितंबर 2025

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