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दिल्ली हाई कोर्ट ने आंशिक रूप से हटाई रोक, पतंजलि को दिया "साधारण च्यवनप्राश" कहने की इजाज़त लेकिन '40 जड़ी-बूटियां' का दावा बैन

दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि को विज्ञापनों में “साधारण च्यवनप्राश” कहने की अनुमति दी, लेकिन “40 जड़ी-बूटियां” दावा करने पर रोक लगाई।

Vivek G.
दिल्ली हाई कोर्ट ने आंशिक रूप से हटाई रोक, पतंजलि को दिया "साधारण च्यवनप्राश" कहने की इजाज़त लेकिन '40 जड़ी-बूटियां' का दावा बैन

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को च्यवनप्राश बाज़ार के दो बड़े खिलाड़ियों - डाबर और पतंजलि - के बीच चल रही चर्चित कानूनी जंग में मिला-जुला फैसला सुनाया। डिवीजन बेंच ने पतंजलि को अपने विज्ञापनों में प्रतिद्वंद्वी उत्पादों को “साधारण च्यवनप्राश” कहने की इजाज़त दे दी, लेकिन “40 जड़ी-बूटियों वाला” वाक्यांश इस्तेमाल करने से मना कर दिया, क्योंकि यह सीधे डाबर के लंबे समय से स्थापित फ़ॉर्मूले पर हमला माना गया।

पृष्ठभूमि

विवाद जुलाई में शुरू हुआ जब डाबर, जो च्यवनप्राश बाजार में 60% से अधिक हिस्सेदारी रखता है, ने पतंजलि के “स्पेशल च्यवनप्राश” के प्रमोशनल अभियान को चुनौती दी। डाबर का आरोप था कि पतंजलि के विज्ञापन उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे हैं और यह संकेत दे रहे हैं कि डाबर का उत्पाद असली नहीं है और सिर्फ “साधारण” है। एकल-न्यायाधीश पीठ, जिसकी अगुवाई जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने की, आंशिक रूप से सहमत हुई और पतंजलि को अपने विज्ञापनों में बदलाव करने का आदेश दिया। इसमें “40 जड़ी-बूटियों वाला साधारण च्यवनप्राश” लाइन और वह दृश्य हटाने को कहा गया जिनमें दिखाया गया था कि केवल आयुर्वेदिक विशेषज्ञ ही “असली” च्यवनप्राश बना सकते हैं। पतंजलि ने इस आदेश को अत्यधिक बताते हुए अपील की और दलील दी कि इससे विज्ञापन में अतिशयोक्ति (पफरी) करने की स्वतंत्रता पर रोक लगती है।

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अदालत की टिप्पणियाँ

मंगलवार को जस्टिस हरि शंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने दोनों पक्षों की लंबी बहसें सुनने के बाद आदेश सुनाया। अदालत ने साफ़ किया कि विज्ञापन में स्वीकार्य अतिशयोक्ति और गैरकानूनी निंदा (डिस्पैरिजमेंट) के बीच बारीक फर्क है।

“वाक्य ‘क्यों साधारण च्यवनप्राश से संतोष करें’ पफरी है। यह अधिकतम डींगे मारने जैसा है, जिसे कानून सहन करता है,” जजों ने कहा। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि इसे “40 जड़ी-बूटियों वाला” से जोड़ना मान्य नहीं होगा। “यह सीधे डाबर के फ़ॉर्मूले की ओर इशारा करता है। यह अब सिर्फ पफरी नहीं बल्कि लक्षित तुलना है,” अदालत ने टिप्पणी की।

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जजों ने यह भी कहा कि आज के उपभोक्ता पहले से कहीं ज्यादा समझदार हैं। “तुलनात्मक विज्ञापन अब तीन दशक पहले जैसा नहीं रहा। यह कहना कि ‘मैं सबसे अच्छा हूं और बाकी उतने अच्छे नहीं’ मान्य है। लेकिन प्रतिद्वंद्वी को सटीक संख्या या गुणों के ज़रिए निशाना बनाना निंदा की श्रेणी में आता है,” बेंच ने समझाया।

दिलचस्प रूप से अदालत ने डाबर की उस व्यापक चिंता को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि “साधारण” शब्द के इस्तेमाल से उसके ब्रांड को नुकसान हो सकता है। आदेश में कहा गया, “समझदार उपभोक्ता सिर्फ इसलिए डाबर का उत्पाद छोड़ नहीं देंगे क्योंकि पतंजलि उसे साधारण कहता है।”

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फैसला

इन बहसों के बाद बेंच ने जस्टिस पुष्कर्णा के पहले के आदेश में संशोधन किया। अब पतंजलि अपने प्रमोशनों में “साधारण च्यवनप्राश” वाक्यांश का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन “40 जड़ी-बूटियां” का कोई भी ज़िक्र नहीं कर सकता। अपील को इसी समझौते के आधार पर निपटा दिया गया, जिसमें डाबर के वकील भी इस सीमित रोक पर सहमत हुए।

अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि बाकी अनसुलझे मुद्दे- जैसे असली च्यवनप्राश में कितनी जड़ी-बूटियां होनी चाहिए- ट्रायल के दौरान तय किए जाएंगे। फिलहाल, पतंजलि को आंशिक राहत मिल गई है, जबकि डाबर ने अपने फ़ॉर्मूले पर सीधा हमला रोकने की सुरक्षा हासिल कर ली है।

मामले का शीर्षक: पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड बनाम डाबर इंडिया लिमिटेड

आदेश की तिथि: सितंबर 2025

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