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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: राष्ट्रीय टास्क फोर्स को मिलेगा विशेषज्ञ मार्गदर्शन, डॉ. टी.सी.ए. अनंत नियुक्त

अमित कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय टास्क फोर्स के लिए डॉ. टीसीए अनंत को तकनीकी सलाहकार नियुक्त करने का आदेश दिया, शिक्षा मंत्रालय को सहयोग के निर्देश।

Vivek G.
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: राष्ट्रीय टास्क फोर्स को मिलेगा विशेषज्ञ मार्गदर्शन, डॉ. टी.सी.ए. अनंत नियुक्त

नई दिल्ली। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान एक अहम अंतरिम आवेदन पर फैसला सुनाया गया। यह मामला राष्ट्रीय टास्क फोर्स द्वारा किए गए सर्वे डेटा के वैज्ञानिक विश्लेषण से जुड़ा था।

अदालत ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सर्वे के आंकड़ों की “व्यापक और वैज्ञानिक जांच” के लिए विशेषज्ञ की जरूरत है। सुनवाई के बाद पीठ ने पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् डॉ. टी.सी.ए. अनंत को तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया।

पीठ ने आदेश में कहा, “डॉ. टी.सी.ए. अनंत, जो भारत के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् रह चुके हैं, को राष्ट्रीय टास्क फोर्स का तकनीकी सलाहकार नियुक्त किया जाता है।”

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अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि शिक्षा मंत्रालय जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति का औपचारिक आदेश जारी करे। साथ ही मंत्रालय को सभी जरूरी प्रशासनिक सहायता, ढांचा और डेटा तक पहुंच उपलब्ध कराने को कहा गया है।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि डॉ. अनंत को उनके कार्य के लिए प्रचलित नियमों के अनुसार मानदेय या पारिश्रमिक दिया जाएगा।

यह अंतरिम आवेदन अमित कुमार और अन्य द्वारा दायर आपराधिक अपील से जुड़ा था, जिसकी सुनवाई के दौरान यह मांग रखी गई थी कि सर्वे डेटा के विश्लेषण के लिए एक स्वतंत्र और तकनीकी रूप से सक्षम विशेषज्ञ नियुक्त किया जाए।

इन निर्देशों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आवेदन का निपटारा कर दिया। आदेश न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने पारित किया।

Case Title: Amit Kumar & Ors. vs Union of India & Ors.

Case No.: Criminal Appeal No. 1425 of 2025

Decision Date: 6 February 2026

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