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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना की निंदा की, याचिकाकर्ता को अवमानना ​​मामले में चल रही सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही में शामिल होने का सुझाव दिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना की निंदा की और याचिकाकर्ता से संबंधित अवमानना ​​मामले में सर्वोच्च न्यायालय जाने का आग्रह किया। सुनवाई 4 दिसंबर तक स्थगित। - तेजस्वी मोहन बनाम भारत संघ एवं अन्य

Shivam Y.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना की निंदा की, याचिकाकर्ता को अवमानना ​​मामले में चल रही सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही में शामिल होने का सुझाव दिया

बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने उस हालिया घटना पर कड़ा रुख अपनाया जिसमें अधिवक्ता राकेश किशोर ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने अदालत में तीखा असंतोष जताते हुए कहा कि यह कृत्य “पूरे संस्थान के सम्मान पर चोट” है।

पीठ ने टिप्पणी की,

"इससे न केवल बार के सदस्य बल्कि पीठ भी आहत हुई है। यह किसी व्यक्ति की बात नहीं, बल्कि संस्था की गरिमा का सवाल है," मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा।

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पृष्ठभूमि

अदालत इस मामले में अधिवक्ता तेजस्वी मोहन द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उस जूता फेंकने की घटना से संबंधित वीडियो और पोस्ट्स को सोशल मीडिया से हटाने की मांग की गई थी। याचिका में केंद्र सरकार और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे तुरंत ऐसे सभी वीडियो और पोस्ट्स को हटाएं जो किसी भी रूप में उस घटना को बढ़ावा या महिमामंडित करते हैं।

मोहन ने यह भी आग्रह किया कि भविष्य में ऐसी सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए एक समान नीति बनाई जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रसिद्धि केवल न्यायिक प्राधिकरण के प्रति अनादर को बढ़ावा देती है।

अदालत की टिप्पणियाँ

केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि वे याचिकाकर्ता की चिंता से सहमत हैं, लेकिन उन्होंने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने पहले ही इसी घटना को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना कार्यवाही शुरू की है।

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शर्मा ने कहा,

“यदि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो याचिकाकर्ता के लिए बेहतर होगा कि वे वहाँ हस्तक्षेप करें, बजाय इसके कि समानांतर कार्यवाही चलाई जाए।”

पीठ ने इस सुझाव से सहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने कहा,

“हम प्रयासों की पुनरावृत्ति नहीं चाहते।” उन्होंने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले के दायरे को बढ़ाने पर विचार कर रहा है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

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निर्णय

संक्षिप्त विचार-विमर्श के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे सर्वोच्च न्यायालय में हस्तक्षेप आवेदन दायर करें। पीठ ने कहा,

“आप इस याचिका की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दें,” और इस मामले को 4 दिसंबर के लिए लंबित रखा।

सुनवाई का समापन न्यायिक शालीनता और जन-जिम्मेदारी पर गंभीर विचार के साथ हुआ। न्यायाधीशों ने कहा कि ऐसे कृत्य, यदि अनदेखे किए गए, तो न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास कमजोर कर सकते हैं - “और यह किसी भी लोकतंत्र के लिए असहनीय है।”

Case Title: Tejasvi Mohan v. UOI & Ors

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