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"गाय तो गाय होती है" – सुप्रीम कोर्ट ने तिरुमला मंदिर में केवल देशी गाय के दूध के उपयोग की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने तिरुमला मंदिर में पूजा के लिए केवल देशी गाय का दूध उपयोग करने की याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा — ईश्वर के प्रति प्रेम का संकेत सेवा है, न कि ऐसे वर्गीकरण। याचिका वापस ली गई, हाई कोर्ट जाने की अनुमति दी गई।

Vivek G.
"गाय तो गाय होती है" – सुप्रीम कोर्ट ने तिरुमला मंदिर में केवल देशी गाय के दूध के उपयोग की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तिरुमला स्थित प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा के लिए केवल देशी गाय के दूध के उपयोग की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। यह मंदिर

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस याचिका को सुनने में असमर्थता जताई और याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की सलाह दी।

"इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। भगवान के प्रति सच्चा प्रेम जीवों की सेवा में है, न कि इन बातों में। हम आपको पूरी श्रद्धा से यह बात कह रहे हैं।"— न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश

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याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि मंदिर ट्रस्ट के कई दानदाता और देशभर की अन्य संस्थाएं इस याचिका के समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर में पूजा आगमशास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए और याचिका का उद्देश्य केवल TTD के पहले से लिए गए आदेश को लागू कराना है।

"गाय तो गाय होती है,"— न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश

जब वकील ने कहा कि आगमशास्त्रों में गायों के प्रकार को लेकर भेद बताया गया है, तब न्यायमूर्ति सुंदरेश ने उत्तर दिया:

"भेदभाव केवल मनुष्यों में होता है — भाषा, धर्म, जाति, समुदाय, राज्य आदि के आधार पर। यह सब हमारे लिए है! भगवान सभी के लिए समान हैं — इंसानों और अन्य जीवों के लिए भी।"— न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश

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पीठ ने पूछा कि क्या ऐसा कोई कानूनी प्रावधान है जो केवल देशी गाय के दूध को अनिवार्य करता हो? और क्या यह कोई आवश्यक धार्मिक परंपरा है जिसका उल्लंघन हो रहा है?

"कोई भी रिवाज जो आप करते हैं, वह आपके ईश्वर के प्रति प्रेम का प्रतीक है, उससे अधिक कुछ नहीं,"— न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश

जब वकील ने और ज़ोर दिया, तब न्यायमूर्ति सुंदरेश ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में कहा:

"अब आप यह कहेंगे कि तिरुपति का लड्डू भी देशी होना चाहिए।"

इसके बाद पीठ ने आदेश में कहा:

"हमने वकील की दलीलें सुनीं। हम इस याचिका को सुनने के इच्छुक नहीं हैं।"

इस पर याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और हाई कोर्ट में जाने की स्वतंत्रता दी।

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मामले का शीर्षक: युग तुलसी फाउंडेशन बनाम तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स (TTD)
मामला संख्या: W.P.(C) No. 664/2025

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