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कुणाल कामरा ने मुंबई एफआईआर में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया; सुनवाई आज निर्धारित।

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुनाल कामरा ने मुंबई में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया है। अदालत आज इस मामले की सुनवाई करेगी।

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कुणाल कामरा ने मुंबई एफआईआर में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया; सुनवाई आज निर्धारित।

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुनाल कामरा ने मद्रास हाई कोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। यह मामला उनके एक व्यंग्यात्मक वीडियो में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई कथित टिप्पणी से संबंधित है।

कामरा, जो तमिलनाडु के विलुप्पुरम शहर के स्थायी निवासी हैं, ने अदालत के समक्ष दलील दी कि मद्रास हाई कोर्ट को इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार है। यह मामला आज (28 मार्च) न्यायमूर्ति सुंदर मोहन के समक्ष तत्काल उल्लेख किया गया और अदालत इस पर अवकाश के बाद सुनवाई करेगी।

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एफआईआर को पहले एक ज़ीरो एफआईआर के रूप में दर्ज किया गया था और इसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(1)(b), 353(2) [सार्वजनिक उपद्रव] और 356(2) [मानहानि] के तहत दर्ज किया गया था। यह एफआईआर शिवसेना विधायक मुरारी पटेल द्वारा दर्ज कराई गई थी और बाद में इसे मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया।

हालांकि, कामरा ने सीधे तौर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया था, लेकिन शिवसेना कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनके बयान में शिंदे को "गद्दार" कहकर संबोधित किया गया, जो कि शिवसेना से उनके अलग होने की ओर इशारा करता है।

कामरा की टिप्पणी के बाद, मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई, जहां उन्होंने अपना शो किया था। इस हिंसा के सिलसिले में बारह लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई।

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कामरा के वकील ने अदालत को सूचित किया कि इस विवाद के बाद से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इन धमकियों और एफआईआर को देखते हुए, उन्होंने ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है।

मद्रास हाई कोर्ट आज इस मामले की सुनवाई करेगी और कामरा की याचिका पर फैसला सुनाएगी।

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