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कलकत्ता हाई कोर्ट ने वन-टाइम सेटलमेंट विवाद पर दायर वाद खारिज किया, कहा-उधारकर्ता बैंक की व्यावसायिक समझ पर OTS थोप नहीं सकता

सेनबो इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कलकत्ता हाई कोर्ट ने सेनबो इंजीनियरिंग का वाद खारिज किया, कहा OTS लागू नहीं कराया जा सकता; बैंक को निर्णय लेने में पूर्ण व्यावसायिक स्वतंत्रता।

Vivek G.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने वन-टाइम सेटलमेंट विवाद पर दायर वाद खारिज किया, कहा-उधारकर्ता बैंक की व्यावसायिक समझ पर OTS थोप नहीं सकता

बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 13 में हुई सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया, जहाँ न्यायालय ने सेनबो इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खिलाफ दायर वाणिज्यिक वाद को खारिज कर दिया। कंपनी का दावा था कि वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) पर हुई बातचीत एक बाध्यकारी अनुबंध में बदल चुकी थी। लेकिन बेंच ने विस्तृत सुनवाई के बाद यह स्पष्ट किया कि कोई भी उधारकर्ता बैंक पर OTS स्वीकार करने के लिए दबाव नहीं डाल सकता-Even तब भी जब बातचीत के दौरान कुछ भुगतान किए गए हों।

पृष्ठभूमि

विवाद कई वर्षों पुराना है। सेनबो इंजीनियरिंग ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से कई ऋण सुविधाएँ ली थीं, लेकिन बाद में डिफॉल्ट कर गया, जिसके चलते खाते को एनपीए घोषित किया गया। बैंक ने 2017 में SARFAESI कानून के तहत रिकवरी कार्यवाही शुरू की और उसके बाद डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) व राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) में दिवालिया प्रक्रिया तक शुरू कर दी।

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इसी बीच, कंपनी ने दो बार OTS प्रस्ताव रखा। पहला प्रस्ताव विफल रहा। दूसरा प्रस्ताव लंबी चर्चाओं और बातचीत का दौर लेकर आया, जिसके दौरान कंपनी ने अपना ऑफर बढ़ाया और बैंक ने कुछ अंतरिम भुगतान स्वीकार भी किए। लेकिन अंततः बैंक ने जनवरी 2025 और फिर फरवरी 2025 में प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सेनबो का दावा था कि इन बातचीतों से एक बाध्यकारी समझौता बन चुका था, जबकि बैंक ने इसे सिरे से नकार दिया।

अदालत के अवलोकन

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय ने शुरुआत में ही यह मूल सिद्धांत दोहराया कि plaint (वादपत्र) खारिज करने की याचिका पर निर्णय लेते समय, न्यायालय को वादपत्र को ज्यों-का-त्यों, बिना किसी तथ्यात्मक जांच-पड़ताल के, पढ़कर ही निर्णय लेना होता है।

ऐसा करने पर भी अदालत को वाद कानूनी रूप से अस्थिर लगा। जज ने कहा कि वादी का पूरा दावा एक ऐसे OTS को लागू कराने पर आधारित था, जिसकी कोई वैधानिक मान्यता नहीं थी और जो पूरी तरह बातचीत पर आधारित था। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि बैंक ने प्रस्ताव दो बार स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया था, जिससे यह सिद्ध होता है कि कोई “निष्कर्षित अनुबंध” अस्तित्व में आया ही नहीं।

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बेंच ने टिप्पणी की, “बैंक को अपने व्यावसायिक विवेक के आधार पर निर्णय लेना होता है,” और यह भी जोड़ा कि केवल इसलिए कि बातचीत या भुगतान हुए, अदालत बैंक को कम राशि स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।

सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को दोहराते हुए, अदालत ने कहा, “कोई भी उधारकर्ता, अधिकार स्वरूप, OTS का लाभ मांग नहीं सकता।”

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि SARFAESI, IBC, और DRT की लंबित कार्यवाहियों को वादी ने इस वाद में चुनौती नहीं दी थी। फिर भी, मुख्य राहत-OTS को लागू करवाना-कानून की दृष्टि से उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि अस्वीकार किए गए OTS को बाध्यकारी अनुबंध नहीं माना जा सकता।

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निर्णय

अंत में हाई कोर्ट ने पाया कि वादपत्र में कोई ऐसा अधिकार नहीं दिखता जिसे लागू किया जा सके, और यह वाद कानून की दृष्टि से बाधित है। इसलिए इसे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत सीधे खारिज कर दिया गया।

जज ने निर्देश दिया कि वादपत्र को “रिकॉर्ड से हटा दिया जाए,” जिसके साथ ही वाणिज्यिक वाद CS-COM/63/2025 बिना आगे की सुनवाई के समाप्त हो गया।

Case Title: Senbo Engineering Limited vs. Bank of Maharashtra

Case No.: CS-COM/63/2025

IA No.: GA-COM/2/2025

Case Type: Commercial Suit – Application for Rejection of Plaint

Reserved On: 19 November 2025

Decision Date: 03 December 2025

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