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तलाक के बाद भी पत्नी का भरण-पोषण का अधिकार समाप्त नहीं होता यदि उसने दोबारा शादी नहीं की और वह अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मासिक गुजारा भत्ता बढ़ाकर ₹20,000 किया