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केंद्र ने '4PM News' YouTube चैनल पर प्रतिबंध हटाया, सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि केंद्र सरकार ने '4PM News' YouTube चैनल पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है। प्रतिबंध नियमों को चुनौती देने वाली याचिका विचाराधीन बनी हुई है।

Vivek G.
केंद्र ने '4PM News' YouTube चैनल पर प्रतिबंध हटाया, सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि केंद्र सरकार ने '4PM News' YouTube चैनल पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है। चैनल के संपादक संजय शर्मा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ को यह जानकारी दी। सिब्बल ने स्पष्ट किया कि चैनल अब अनब्लॉक कर दिया गया है।

हालांकि, प्रतिबंध आदेश वापस लेने के बावजूद, सूचना प्रौद्योगिकी (सार्वजनिक द्वारा जानकारी की पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 को चुनौती देने वाली याचिका विचाराधीन बनी हुई है। पिछले सप्ताह, सुप्रीम कोर्ट ने शर्मा की याचिका पर केंद्र और YouTube को नोटिस जारी किया था।

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"शायद इसे आईटी ब्लॉकिंग नियमों को चुनौती देने वाले लंबित मामले के साथ टैग किया जा सकता है। अंतरिम राहत अप्रभावी हो गई है," सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा।

न्यायमूर्ति गवई ने प्रतिक्रिया में टिप्पणी की, "यह शैक्षणिक उद्देश्य के लिए जारी रहेगा," यह दर्शाते हुए कि मामला ब्लॉकिंग नियमों के कानूनी पहलुओं की जांच के लिए जारी रहेगा।

मामले की पृष्ठभूमि:

'4PM News' चैनल के प्रधान संपादक संजय शर्मा ने अपने YouTube चैनल पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने इसे "मनमाना और असंवैधानिक" करार दिया, यह दावा करते हुए कि यह किसी पूर्व सूचना या सुनवाई के बिना किया गया था। शर्मा ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।

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याचिका में निम्नलिखित मांगें की गई हैं:

केंद्र सरकार को आदेश दिया जाए कि वह YouTube को '4PM News' चैनल को ब्लॉक करने के लिए जारी किया गया आदेश और उसके कारणों सहित सभी रिकॉर्ड प्रस्तुत करे।

प्रतिबंध आदेश को तब रद्द कर दिया जाए जब इसे प्रस्तुत किया जाए।

2009 नियमों के नियम 16 में संशोधन या इसे पढ़ने का निर्देश दिया जाए, ताकि 'shall' शब्द को अनिवार्य माना जाए।

नियम 8 की स्पष्टता, जिसमें "या" शब्द को "और" के रूप में पढ़ा जाए, ताकि ब्लॉकिंग के लिए सूचना दोनों पक्षों, यानी मध्यस्थ (YouTube) और कंटेंट निर्माता को दी जाए।

नियम 9 को रद्द या संशोधित किया जाए, ताकि अंतिम आदेश जारी करने से पहले नोटिस जारी करना, सुनवाई का अवसर देना और अंतरिम आदेश की प्रति कंटेंट निर्माता को प्रदान करना अनिवार्य हो।

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5 मई, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और YouTube को शर्मा की याचिका पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया। मामला अब भी कोर्ट में विचाराधीन है।

केस का शीर्षक: संजय शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 465/2025

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