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दिल्ली उच्च न्यायालय ने जूनियर एनटीआर के सामान की बिना अनुमति के बिक्री पर रोक लगाई; उल्लंघन करने वाले लिंक हटाने का आदेश दिया

नंदामुरी तारका रामाराव बनाम अशोक कुमार / जॉन डो और अन्य - दिल्ली उच्च न्यायालय ने जूनियर एनटीआर के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की; उनकी पहचान का उपयोग करके बनाए गए अनधिकृत उत्पादों और एआई-सामग्री को हटाने का आदेश दिया।

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने जूनियर एनटीआर के सामान की बिना अनुमति के बिक्री पर रोक लगाई; उल्लंघन करने वाले लिंक हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता नंदामुरी तारक रामाराव (Jr NTR) के पक्ष में बड़ा आदेश जारी करते हुए बिना अनुमति उनके नाम, फोटो, उपनाम और इमेज का इस्तेमाल कर कपड़े, पोस्टर और अन्य मर्चेंडाइज बेचने पर रोक लगा दी है। यह अंतरिम आदेश जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने 22 दिसंबर 2025 को पारित किया।

मामले की पृष्ठभूमि

Jr NTR ने अदालत में दावा किया कि कई ऑनलाइन विक्रेता और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उनकी लोकप्रियता और छवि का गलत फायदा उठाते हुए उनकी पहचान से जुड़ा सामान बेच रहे हैं, जिससे उनके ब्रांड मूल्य, प्रतिष्ठा और आर्थिक हानि हो रही है।

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उन्होंने यह भी बताया कि उनके नाम, उपनाम और पहचानों - जैसे “NTR”, “Jr. NTR”, “Man of Masses”, “Young Tiger” - पर ट्रेडमार्क दर्ज हैं, इसलिए बिना अनुमति व्यावसायिक उपयोग अवैध है।

प्लaintिफ ने यह भी कहा कि AI आधारित कंटेंट, फोटो-मोंटाज और डीपफेक्स तक का इस्तेमाल कर बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो सीधे तौर पर पब्लिसिटी राइट्स और पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन है।

कोर्ट की टिप्पणियाँ

अदालत ने रिकॉर्ड देखने के बाद Jr NTR की पहचान, लोकप्रियता और उनसे जुड़ी आर्थिक वैल्यू को स्वीकार किया। कोर्ट ने माना कि:

“वादकारी एक प्रसिद्ध चेहरा हैं… और उन्होंने अपने करियर के दौरान अच्छी-खासी प्रतिष्ठा और सेलिब्रिटी स्टेटस प्राप्त किया है।”

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बेंच ने आगे कहा कि बिना अनुमति किसी सेलिब्रिटी के नाम और छवि का कमर्शियल इस्तेमाल न सिर्फ भ्रामक है, बल्कि गलत कमाई का भी माध्यम है। अदालत के अनुसार, संतुलन Jr NTR के पक्ष में झुकता है और बिना रोक के बिक्री जारी रहने से अपरिवर्तनीय नुकसान होगा।

कोर्ट के मुख्य निर्देश

अदालत ने कई प्लेटफॉर्म्स, विक्रेताओं और डिजिटल इंटरमीडियरीज़ के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की, जिनमें Amazon, Flipkart, Meesho जैसे प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। आदेश के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

  • Jr NTR के नाम, फोटो, उपनाम, इमेज या AI आधारित कंटेंट का व्यावसायिक उपयोग तुरंत रोका जाए।
  • अनअथराइज्ड लिंक और प्रोडक्ट्स 72 घंटे के भीतर हटाए जाएं।
  • यदि कोई लिंक नहीं हटता है तो Google जैसे इंटरमीडियरी उसे re-index करें।
  • ई-कॉमर्स कंपनियाँ अपने शिकायत समाधान और IP उल्लंघन नीति कोर्ट में पेश करें।

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कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कहा कि प्लेटफॉर्म “हम सिर्फ मार्केटप्लेस हैं” कहकर जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। अगर शिकायत दर्ज हो चुकी है, तो कार्रवाई अनिवार्य है।

अदालत का आदेश

कोर्ट ने एक्स-पार्टी एड-इंटरिम इंजंक्शन जारी करते हुए फैसला दिया कि अगले आदेश तक कोई भी विक्रेता या प्लेटफ़ॉर्म Jr NTR की पहचान और छवि का व्यावसायिक उपयोग उनकी अनुमति के बिना नहीं करेगा।

अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी।

Case Title:- Nandamuri Taraka Rama Rao vs Ashok Kumar / John Doe & Others

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