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दिल्ली उच्च न्यायालय ने पड़ोसी विवाद मामले में याचिकाकर्ता को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एसएचओ मेहरौली को याचिकाकर्ता ए.के. बसाक को तत्काल पुलिस सहायता के लिए संपर्क विवरण प्रदान करने का आदेश दिया, जिसने एक पड़ोसी से धमकियों की शिकायत की थी। न्यायमूर्ति गिरीश काठपालिया ने विशिष्ट निर्देशों के साथ याचिका का निपटारा किया।

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने पड़ोसी विवाद मामले में याचिकाकर्ता को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया

एक हालिया फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने A.K बसाक द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें एक पड़ोसी द्वारा कथित धमकियों और उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा की मांग की गई थी। मामला, W.P.(CRL) 2498/2025, की सुनवाई न्यायमूर्ति गिरीश काठपालिया ने की, जिन्होंने याचिकाकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी किए।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता शिव गौर ने किया, ने दावा किया कि उनके पड़ोसी, प्रतिवादी संख्या 4, ने उनकी संपत्ति पर निर्माण गतिविधियों को रोकने के न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें धमकाया और उत्पीड़ित किया। बसाक ने तत्काल पुलिस सुरक्षा की मांग की और न्यायालय से मेहरौली पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी (SHO) को उनकी शिकायत दर्ज करने और निवारक कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

कार्यवाही के दौरान, दिल्ली सरकार की अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता (ASC), सुश्री रूपाली बंधोपाध्याय ने न्यायालय को सूचित किया कि दोनों पक्ष पड़ोसी हैं और उन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की हैं। बाद में, याचिकाकर्ता के वकील ने एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराने का अनुरोध वापस ले लिया, यह कहते हुए कि वैकल्पिक कानूनी उपाय अपनाए जाएंगे।

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न्यायमूर्ति काठपालिया ने याचिका का निपटारा करते हुए एक स्पष्ट निर्देश जारी किया:

"SHO PS मेहरौली को याचिकाकर्ता को अपना मोबाइल फोन नंबर और बीट कांस्टेबल का मोबाइल फोन नंबर संप्रेषित करने और याचिकाकर्ता की आपातकालीन कॉल का तुरंत जवाब देने का निर्देश दिया जाता है।"

इस आदेश से यह सुनिश्चित होता है कि याचिकाकर्ता किसी भी धमकी या आपात स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क कर सकता है। न्यायालय ने लंबित आवेदन का भी निपटारा कर दिया, स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

महत्वपूर्ण बिंदु

यह निर्णय व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़े विवादों में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है। SHO को संपर्क विवरण साझा करने का निर्देश देकर, न्यायालय ने तत्काल जोखिम को कम करने के लिए एक व्यावहारिक समाधान प्रदान किया है। यह मामला पुलिस द्वारा पड़ोसी विवादों को संवेदनशीलता और तत्परता से निपटाने के महत्व को भी रेखांकित करता है।

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इसी तरह की धमकियों का सामना कर रहे व्यक्तियों के लिए, यह फैसला औपचारिक शिकायत दर्ज होने का इंतजार किए बिना त्वरित पुलिस हस्तक्षेप की मांग करने का एक उदाहरण स्थापित करता है। दिल्ली उच्च न्यायालय का सक्रिय दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों की सुरक्षा एक प्राथमिकता बनी रहे।

केस का शीर्षक:A.K बसाक बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य

केस संख्या: W.P.(CRL) 2498/2025 & CRL.M.A. 23603/2025

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