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दिल्ली हाईकोर्ट ने Google को ‘HINDWARE’ ट्रेडमार्क को विज्ञापन कीवर्ड के रूप में इस्तेमाल करने से रोका, ₹30 लाख हर्जाना देने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि Google द्वारा Hindware ट्रेडमार्क को विज्ञापन कीवर्ड के रूप में उपयोग और नीलाम करना ट्रेडमार्क उल्लंघन है। अदालत ने स्थायी रोक के साथ ₹30 लाख हर्जाना देने का आदेश दिया।

CB News Desk
दिल्ली हाईकोर्ट ने Google को ‘HINDWARE’ ट्रेडमार्क को विज्ञापन कीवर्ड के रूप में इस्तेमाल करने से रोका, ₹30 लाख हर्जाना देने का आदेश

ऑनलाइन विज्ञापन और ट्रेडमार्क अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए Google LLC और Google India को Hindware के पंजीकृत ट्रेडमार्क “HINDWARE” का विज्ञापन कीवर्ड (Keyword) के रूप में उपयोग करने से रोक दिया है। अदालत ने माना कि इस तरह का उपयोग ट्रेडमार्क अधिकारों का उल्लंघन है और हिंदवेयर लिमिटेड के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा (Permanent Injunction) जारी की।

इसके साथ ही अदालत ने गूगल की दोनों इकाइयों को संयुक्त रूप से ₹30 लाख का सांकेतिक हर्जाना और मुकदमे की वास्तविक लागत अदा करने का निर्देश दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

हिंदवेयर लिमिटेड, जो सैनिटरीवेयर उत्पादों के क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों में से एक है, ने दो वाणिज्यिक वाद दायर किए थे। कंपनी का आरोप था कि उसके प्रतिस्पर्धियों ने गूगल के AdWords कार्यक्रम के माध्यम से “HINDWARE” ट्रेडमार्क को कीवर्ड के रूप में खरीदा, जिसके कारण उपभोक्ता जब हिंदवेयर से संबंधित उत्पाद खोजते थे तो उन्हें प्रतिस्पर्धी कंपनियों के विज्ञापन और वेबसाइट दिखाई देते थे।

कंपनी का कहना था कि इससे उसके ब्रांड की प्रतिष्ठा, ग्राहक आधार और व्यापारिक पहचान को नुकसान पहुंच रहा था। मुकदमे के दौरान Grohe, Cera और Omkara Infoweb के साथ समझौता हो गया, जिसके बाद विवाद केवल गूगल इंडिया और गूगल LLC के विरुद्ध जारी रहा।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने गूगल के AdWords मॉडल, Keyword Planner Tool और विज्ञापन नीलामी प्रणाली का विस्तार से परीक्षण किया।

अदालत ने पाया कि गूगल केवल एक निष्क्रिय मंच (Passive Platform) नहीं है। न्यायालय के अनुसार गूगल सक्रिय रूप से कीवर्ड सुझाता है, ट्रेडमार्क वाले शब्दों की बोली (Bidding) की अनुमति देता है और उपयोगकर्ताओं द्वारा विज्ञापन पर क्लिक किए जाने पर आर्थिक लाभ अर्जित करता है।

अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि “HINDWARE” एक गढ़ा हुआ (Coined) और प्रसिद्ध ट्रेडमार्क है, जिसने वर्षों के निवेश और प्रचार के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है। ऐसे में प्रतिस्पर्धियों को इस ट्रेडमार्क पर बोली लगाने की अनुमति देना Hindware की प्रतिष्ठा का अनुचित लाभ उठाने के समान है।

पीठ ने कहा कि गूगल का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कीवर्ड का उपयोग केवल विज्ञापनदाता करता है। अदालत ने माना कि गूगल स्वयं भी इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार है और ट्रेडमार्क को व्यावसायिक रूप से उपयोग कर रहा है।

अदालत ने कहा कि ट्रेडमार्क शब्दों को विज्ञापनदाताओं को सुझाना, उपलब्ध कराना और उनसे आर्थिक लाभ कमाना केवल आंतरिक उपयोग नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से एक व्यावसायिक उपयोग है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिंदवेयर लिमिटेड के पक्ष में डिक्री पारित करते हुए गूगल LLC और गूगल इंडिया को “HINDWARE”, “HINDWARE SANITARYWARE”, “HINDWARE SANITARY”, “HINDWARE SANITARYWARE INDIA” अथवा इनके किसी भी संयोजन को विज्ञापन कीवर्ड, AdWords या किसी अन्य रूप में उपयोग करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया।

अदालत ने गूगल LLC और गूगल इंडिया को संयुक्त रूप से ₹30 लाख का सांकेतिक हर्जाना तथा मुकदमे की वास्तविक लागत हिंदवेयर लिमिटेड को अदा करने का भी आदेश दिया। साथ ही Omkara Infoweb के विरुद्ध वाद को पक्षकारों के बीच हुए समझौते की शर्तों के अनुसार डिक्री कर दिया गया।

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