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दिल्ली दंगे साजिश मामला: मीरान हैदर ने मांगी जमानत, हाईकोर्ट को बताया- ना किसी गुप्त मीटिंग में थे, ना कोई बरामदगी

दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपी मीरान हैदर ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी कि वह किसी भी गुप्त बैठक या व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं थे और उनके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई। अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई।

Vivek G.
दिल्ली दंगे साजिश मामला: मीरान हैदर ने मांगी जमानत, हाईकोर्ट को बताया- ना किसी गुप्त मीटिंग में थे, ना कोई बरामदगी

2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े साजिश मामले में आरोपी मीरान हैदर ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि वह किसी भी “साजिश की बैठकों” में शामिल नहीं थे, जिनका हवाला दंगे भड़काने के लिए दिया गया है।

हैदर के वकील ने यह दलील हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष दी, जिसमें न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर शामिल थे। यह दलील हैदर की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दी गई।

वकील ने ज़ोर देते हुए कहा कि मीरान हैदर DPSG व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं थे, जिस ग्रुप का इस्तेमाल हिंसा की साजिश के लिए होने का दावा अभियोजन पक्ष कर रहा है।

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“दिल्ली पुलिस द्वारा हिंसा के लिए उकसाने वाले जो व्हाट्सएप संदेशों की व्याख्या की गई है, उनमें से कोई भी संदेश मीरान हैदर से संबंधित नहीं है,” वकील ने कहा।

वकील ने आगे कहा कि चांदबाग और सीलमपुर में हुईं तथाकथित गुप्त बैठकों के मामले में भी जांच एजेंसी खुद स्वीकार करती है कि मीरान हैदर इन बैठकों में मौजूद नहीं थे।

“यह उनकी ही स्वीकार की गई बात है कि मैं इन बैठकों का हिस्सा नहीं था….. गवाहों ने मेरा नाम नहीं लिया है,” वकील ने अदालत को बताया।

हैदर को किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि से दूर बताते हुए, वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने जो सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरें पेश की हैं, जिनमें अन्य आरोपी हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं, उनमें कहीं भी मीरान हैदर नहीं दिखते।

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“उन्होंने सह-आरोपियों से हथियारों की बरामदगी से संबंधित दस्तावेज़ दिखाए हैं। मेरे खिलाफ इस तरह का कोई आरोप या बरामदगी नहीं है,” उन्होंने कहा।

इसी सुनवाई में सह-आरोपियों शिफा-उर-रहमान और मोहम्मद सलीम खान की ओर से भी जवाबी दलीलें पेश की गईं।

वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने शिफा-उर-रहमान का प्रतिनिधित्व करते हुए बताया कि रहमान केवल हौज रानी प्रदर्शन स्थल पर प्रदर्शनकारियों को नैतिक समर्थन देने गए थे और उनका किसी भी हिंसात्मक या साजिश से कोई लेना-देना नहीं था।

“उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, लेकिन उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया ताकि उन्हें एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जा सके क्योंकि वह प्रतिनिधि भूमिका में थे,” खुर्शीद ने दलील दी।

मोहम्मद सलीम खान के वकील ने भी कहा कि खान किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं थे और उनकी किसी भी प्रमुख साजिशकर्ता से कोई बातचीत नहीं हुई थी।

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“उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया है, न भड़काऊ और न ही सामान्य,” वकील ने कहा। साथ ही यह भी बताया कि खान किसी आतंकी गतिविधि, फंडिंग, या हथियार/पैसे की बरामदगी से भी नहीं जुड़े हैं।

यह भी ज़ोर दिया गया कि किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि खान हथियारों से लैस थे या दंगों में शामिल थे।

“वह किसी भी प्रकार से समाज के लिए खतरा नहीं हैं,” वकील ने अपनी दलील समाप्त करते हुए कहा।

इस साजिश मामले में हाईकोर्ट की बेंच उमर खालिद, शरजील इमाम, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, शादाब अहमद, अतर खान, खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

यह मामला एफआईआर संख्या 59/2020 के तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं।

इस मामले में अगली सुनवाई अगले महीने होगी।

मामले में आरोपी हैं ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद। सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, शरजील इमाम, फैजान खान और नताशा नरवाल।

शीर्षक: उमर खालिद बनाम राज्य और अन्य जुड़े मामले

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