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गुजरात हाईकोर्ट: प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान ‘राज्य’ नहीं, कर्मचारी की रिट याचिका खारिज

गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ नहीं है, और एक इंजीनियर द्वारा सेवा समाप्ति को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कर दी।

Vivek G.
गुजरात हाईकोर्ट: प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान ‘राज्य’ नहीं, कर्मचारी की रिट याचिका खारिज

गुजरात हाईकोर्ट ने इंजीनियर हिमांशु दिनेशचंद्र पारेख द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है, जिन्होंने प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान (Institute for Plasma Research - IPR) द्वारा सेवा समाप्ति को चुनौती दी थी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बिरें वैष्णव और न्यायमूर्ति हेमंत एम. प्रच्छक की पीठ ने एकल न्यायाधीश के पहले के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि IPR संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत “राज्य” नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ रिट याचिका स्वीकार्य नहीं है।

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“संस्थान एक पूर्णतः अकादमिक और अनुसंधान संगठन है। केवल इस कारण कि यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन है, इसे राज्य नहीं माना जा सकता,” न्यायालय ने कहा।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि IPR परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के अधीन कार्य करता है और उसे आर्थिक एवं प्रशासनिक रूप से नियंत्रित किया जाता है। उन्होंने इसके उपनियमों, वित्तीय ढांचे और कर्मचारी नीतियों का हवाला देते हुए इसे ‘राज्य’ मानने की मांग की। इस दावे के समर्थन में उन्होंने प्रदीप कुमार विश्वास बनाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी (2002) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया।

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हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दोनों संस्थाओं में स्पष्ट भिन्नताएं पाईं। प्रदीप कुमार विश्वास मामले में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) को ‘राज्य’ माना गया था क्योंकि उसमें सरकार की गहरी भागीदारी थी, जैसे 70% वित्तपोषण, प्रधानमंत्री अध्यक्ष, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट।

इसके विपरीत, न्यायालय ने उल्लेख किया:

“IPR पर सरकार का नियंत्रण केवल विनियामक है, सर्वव्यापी नहीं। केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषण की सीमा या दिन-प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप का कोई प्रमाण नहीं है।”

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भले ही IPR को DAE से सहायता मिलती है, लेकिन इसकी शासी परिषद और प्रशासनिक नीतियां इसे ‘राज्य’ के रूप में मान्यता देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसके अलावा, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 14 के तहत कोई अधिसूचना नहीं है जो IPR को सरकार द्वारा नियंत्रित संस्था घोषित करती हो।

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“प्लाज़्मा भौतिकी में सैद्धांतिक और प्रायोगिक अध्ययन शासन के लिए मूलभूत कार्य नहीं माने जा सकते,” न्यायालय ने जोड़ा।

अंततः, न्यायालय ने पाया कि एकल न्यायाधीश के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं थी और निष्कर्ष निकाला कि IPR एक स्वायत्त अनुसंधान संस्था के रूप में कार्य करता है, न कि किसी राज्य प्राधिकरण के रूप में। इस आधार पर अपील और संबंधित सिविल आवेदन दोनों खारिज कर दिए गए।

केस का शीर्षक: हिमांशु दिनेशचंद्र पारेख बनाम प्लाज्मा रिसर्च संस्थान एवं अन्य।

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