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जम्मू-कश्मीर स्वास्थ्य विभाग में निदेशक पद पर अयोग्य नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में एक अयोग्य निदेशक की नियुक्ति को रद्द करने के ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा के पात्र सदस्य ही इस पद पर नियुक्त हो सकते हैं।

CB News Desk
जम्मू-कश्मीर स्वास्थ्य विभाग में निदेशक पद पर अयोग्य नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट ने हाल ही में एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें डॉ. मुश्ताक अहमद राथर को परिवार कल्याण, MCH और टीकाकरण निदेशक के रूप में नियुक्ति को रद्द करने के केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (CAT) के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह नियुक्ति जम्मू-कश्मीर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (गैजेटेड) सेवा भर्ती नियम, 2013 के तहत पात्रता मानदंडों का उल्लंघन करती है।

मामले की पृष्ठभूमि

विवाद तब उत्पन्न हुआ जब सरकार ने डॉ. राथर, जो जम्मू-कश्मीर मेडिकल (गैजेटेड) सेवा से थे, को निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया, जबकि यह पद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा से संबंधित था। डॉ. पूनम सेठी, जो इस सेवा में उप निदेशक थीं, ने ट्रिब्यूनल में इस नियुक्ति को चुनौती दी और तर्क दिया कि केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा के पात्र सदस्य ही इस पद पर नियुक्त हो सकते हैं। ट्रिब्यूनल ने सरकारी आदेश को रद्द करते हुए सही सेवा के एक वरिष्ठ और पात्र अधिकारी को नियुक्त करने का निर्देश दिया।

हाई कोर्ट ने भर्ती नियमों की जांच की, जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि निदेशक पद को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा के क्लास-2 अधिकारियों में से पदोन्नति या चयन के माध्यम से भरा जाना चाहिए। डॉ. राथर, जो एक अलग सेवा से थे, इस पद के लिए पात्र नहीं थे। कोर्ट ने कहा:

"कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी वर्ग, श्रेणी या ग्रेड के किसी भी पद पर नियुक्ति या पदोन्नति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह अनुसूची-2 में निर्धारित योग्यताएं रखता हो और भर्ती के अन्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता।"

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कोर्ट ने विभागीय पदोन्नति समितियों (DPCs) की बैठकें समय पर नहीं बुलाने के लिए सरकार की आलोचना भी की, जिसके कारण पात्र उम्मीदवारों की कमी हो गई थी। हालांकि, कोर्ट ने जोर देकर कहा कि यह एक असंबंधित सेवा के अधिकारी को नियुक्त करने का औचित्य नहीं बनाता।

मुख्य बिंदु

1. पात्रता नियमों का पालन अनिवार्य है: कोर्ट ने पुष्टि की कि नियुक्तियां वैधानिक नियमों का पालन करते हुए की जानी चाहिए, और इनमें कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है।

2. सरकार की DPCs आयोजित न करने की विफलता: पात्र उम्मीदवारों की कमी का कारण पदोन्नति में प्रशासनिक देरी थी, जिसे सरकार को दूर करना चाहिए।

3. पक्षपात की अनुमति नहीं: कोर्ट ने सवाल उठाया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा के भीतर पात्र उम्मीदवारों की उपलब्धता के बावजूद एक अयोग्य अधिकारी को क्यों चुना गया।

हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखते हुए याचिका को खारिज कर दिया और सरकार को सही सेवा के एक योग्य उम्मीदवार को नियुक्त करने का निर्देश दिया। यह फैसला सार्वजनिक सेवा में नियुक्तियों में नियमों का पालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करता है।

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यह फैसला अधिकारियों के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि वे सही प्रक्रिया का पालन करें और मनमानी नियुक्तियों से बचें, ताकि सार्वजनिक सेवा में निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

मामले का शीर्षक: डॉ. मुश्ताक अहमद राथर बनाम डॉ. पूनम सेठी एवं जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश

मामला संख्या: WP(C) संख्या 2138/2025

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