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जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने परिवार से धमकी झेल रहे विवाहिता जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि परिवार की नाराज़गी के बावजूद विवाहिता जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

Vivek G.
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने परिवार से धमकी झेल रहे विवाहिता जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक तनाव दोनों से जुड़े एक संवेदनशील मामले में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने सोमवार को हस्तक्षेप किया। अदालत के सामने एक नवविवाहित जोड़ा पहुँचा जिसने दावा किया कि परिवार की नाराज़गी के कारण उन्हें उत्पीड़न और जान का खतरा झेलना पड़ रहा है।

पृष्ठभूमि

रोहित कुमार और उनकी साथी ने अदालत से गुहार लगाई कि उनके विवाह का विरोध करने वाले नज़दीकी रिश्तेदार उनकी जान के पीछे पड़े हैं। दोनों वयस्क हैं और उन्होंने 24 सितम्बर 2025 को विवाह प्रमाणपत्र जारी किया, साथ ही अपनी आयु साबित करने वाले दस्तावेज भी दाखिल किए। उनके वकील, अर्जुन सिंह सालारिया ने तर्क दिया कि जब विवाह विधिसम्मत है, तो किसी तरह की धमकी या हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006) का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि बालिग व्यक्ति अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार रखते हैं।

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अदालत की टिप्पणियां

न्यायमूर्ति संजय धर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि दाखिल दस्तावेज़ “प्रथम दृष्टया यह दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता बालिग हैं और उन्होंने हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया है।”

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि हर वह व्यक्ति जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली है, उसे जीवनसाथी चुनने का अधिकार है। अदालत ने कहा, “यदि संबंधित पक्ष पुलिस से संपर्क करें, तो पुलिस का दायित्व है कि उनके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करे।”

हालाँकि, अदालत ने याचिकाकर्ताओं के रवैये में एक कमी भी इंगित की। न्यायमूर्ति धर ने कहा कि दंपति ने अदालत आने से पहले औपचारिक रूप से पुलिस से सुरक्षा नहीं मांगी थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस की भूमिका तथ्यों की पुष्टि करने और आवश्यक कार्रवाई करने की है।

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निर्णय

अदालत ने याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही निपटाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए। न्यायाधीश ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों (प्रतिवादी 1 से 3) को आदेश दिया कि वे दंपति की शिकायत पर विचार करें और यदि यह पाया जाए कि दोनों बालिग हैं और स्वेच्छा से विवाह किया है, तो उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विवाह की वैधता पर कोई राय नहीं दी जा रही है और पुलिस उपलब्ध दस्तावेज़ व जांच के आधार पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

न्यायमूर्ति धर ने अंत में यह कहते हुए आदेश पारित किया कि यदि दंपति का दावा सही पाया जाता है, तो “उन्हें आवश्यक सुरक्षा दी जाएगी और उनके वैवाहिक जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।”

Case Title: Rohit Kumar & Anr. v. Union Territory of J&K & Ors.

Case No.: WP(C) No. 2730/2025, CM No. 6269/2025

Date of Order: 29 September 2025

Petitioners: Rohit Kumar & Another (newly married couple)

Respondents: Union Territory of J&K (official authorities) & private respondents (family members opposing marriage)

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Official judgment document (PDF)
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