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'नागरिकों को मवेशियों की तरह नहीं माना जा सकता': राजस्थान हाईकोर्ट ने लू संकट पर स्वत: संज्ञान लिया, राज्य की निष्क्रियता पर जताई पीड़ा

राजस्थान हाईकोर्ट ने लू संकट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार की निष्क्रियता की निंदा की और तत्काल उपायों जैसे हीट एक्शन प्लान व सार्वजनिक सुरक्षा के निर्देश दिए।

Vivek G.
'नागरिकों को मवेशियों की तरह नहीं माना जा सकता': राजस्थान हाईकोर्ट ने लू संकट पर स्वत: संज्ञान लिया, राज्य की निष्क्रियता पर जताई पीड़ा

राजस्थान में बढ़ते तापमान और लू की गंभीर स्थिति को देखते हुए, हाईकोर्ट ने जस्टिस अनूप कुमार धंड की अध्यक्षता में स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। कोर्ट ने देखा कि राज्य में नागरिक असहनीय गर्मी से जूझ रहे हैं, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है और कई जिलों में 50 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है।

राज्य सरकार की निष्क्रियता पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कोर्ट ने कहा:

“राज्य के लोग तीव्र गर्मी और लू से पीड़ित हैं। राज्य के नागरिकों को मवेशियों की तरह नहीं माना जा सकता। हर मानव और हर जीव-जंतु, चाहे वह पक्षी हो या जानवर, जीवन जीने का अधिकार रखते हैं।”

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चूरू जिले में तापमान 50.5°C तक पहुंच चुका है, जो राज्य का अब तक का सबसे अधिक दर्ज तापमान है। अप्रैल से जून 2024 के बीच, देशभर में लू से 733 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में लाखों कमजोर नागरिक—बुजुर्ग, बच्चे, बाहरी मजदूर—बिना छांव और ठंडी जगहों के जीवन गुजारने को मजबूर हैं।

“यह अदालत ऐसी आपात स्थितियों में राज्य के अधिकारियों के खराब कामकाज को नजरअंदाज नहीं कर सकती।”

मई 2024 में कोर्ट ने “पृथ्वी और भविष्य की पीढ़ियों को बचाने” के नाम पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कई अंतरिम निर्देश दिए थे। इसमें ट्रैफिक सिग्नलों पर छाया, पानी का छिड़काव, कूलिंग स्थान और सार्वजनिक सलाह जैसे निर्देश शामिल थे। लेकिन दस महीने बीतने के बाद भी राज्य ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की।

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कोर्ट ने पाया कि राज्य ने:

हीट एक्शन प्लान को लागू नहीं किया।

“हीट संबंधित बीमारी के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी” नामक राष्ट्रीय योजना को लागू नहीं किया।

गर्मी से सावधान करने वाली कोई एडवाइजरी नहीं निकाली।

आम जनता, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों के लिए न ORS, आम पन्ना या ठंडी छांव की सुविधा प्रदान नहीं की।

पशु-पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं की गई।

दोपहर 12 से 3 बजे तक बाहरी मजदूरों को आराम देने की कोई सलाह नहीं दी गई।

एसएमएस, टीवी, रेडियो, अखबार, सोशल मीडिया के माध्यम से लू की चेतावनी देने के कोई प्रयास नहीं किए।

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“यह मामला राज्य अधिकारियों की ज़िद और कानून से ऊपर समझने की एक ज्वलंत मिसाल है… आदेशों की अनुपालना ना करना न सिर्फ़ अपमानजनक है बल्कि यह अदालत की अवमानना के दायरे में आता है।”

कोर्ट ने लंबे समय से लंबित “2015 लू और ठंड से मृत्यु की रोकथाम विधेयक” को लागू करने की आवश्यकता दोहराई। अदालत ने कहा कि लगभग एक दशक बीत चुका है, फिर भी इस विधेयक को कानून नहीं बनाया गया।

“सरकार को जनहित में खर्च करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मानव जीवन और सभी जीवों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।”

कोर्ट ने कहा कि जनता के टैक्स से जमा पैसे का इस्तेमाल जनकल्याण में होना चाहिए, न कि प्रचार और समारोहों में।

कोर्ट ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देशों को फिर से लागू किया:

1. ठंडी छांव और राहत केंद्र बनाएं:सड़क किनारे, ट्रैफिक सिग्नल्स और हाईवे पर छांव वाले स्थान बनाए जाएं। पानी, आम पन्ना और ORS की सुविधा दी जाए।

2. स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी:सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर लू से प्रभावित मरीजों के इलाज की पूरी व्यवस्था हो।

3. काम के समय में बदलाव:बाहरी काम करने वालों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आराम करने की सलाह दी जाए।

4. लू की चेतावनी:SMS, टीवी, रेडियो, अखबार और सोशल मीडिया के ज़रिए लू की चेतावनी दी जाए।

5. राज्यव्यापी लागू करें:इन निर्देशों को हर जिले और गांव में सख्ती से लागू किया जाए।

6. समन्वय समिति का गठन:चीफ सेक्रेटरी को विभिन्न विभागों के साथ मिलकर तत्काल योजना बनाने का निर्देश दिया गया।

7. कारण बताओ नोटिस जारी:कोर्ट ने पूछा कि क्यों ना राज्य को इन बातों के लिए बाध्य किया जाए: हर जिले में सड़क किनारे पेड़ लगाए जाएं। हीट एक्शन प्लान और HRI योजना तुरंत लागू की जाए। 2015 का विधेयक कानून के रूप में लागू किया जाए। हर साल तापमान 40°C पार करने पर विशेष नीति बनाई जाए। लू से मरे लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए।

“सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल पारदर्शिता और जनभागीदारी के साथ होना चाहिए ताकि जनहित में सर्वोत्तम उपयोग हो सके।”

जस्टिस धंड ने कहा कि यदि सरकार ने अब भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए, तो कोर्ट को सख्त आदेश देने पड़ सकते हैं। यह मामला 24 अप्रैल 2025 को फिर से सूचीबद्ध किया गया है, ताकि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की जा सके।

केस का शीर्षक: IN RE: “आम जनता के जीवन को बचाने के लिए हीटवेव और जलवायु परिवर्तन को मात दें” बनाम भारत संघ

दिनांक: 17/04/2025

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