मेन्यू
समाचार खोजें...
होमSaved

सुप्रीम कोर्ट ने नेहा टोडी तलाक याचिका में दस्तावेज़ दाखिल करने को 2 हफ्ते का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने नेहा संदीप टोडी बनाम संदीप खे्मराज टोडी मामले में दोनों पक्षों को अतिरिक्त हलफनामे और दस्तावेज़ दाखिल करने के लिए दो सप्ताह की मोहलत दी है।

Vivek G.
सुप्रीम कोर्ट ने नेहा टोडी तलाक याचिका में दस्तावेज़ दाखिल करने को 2 हफ्ते का समय दिया

25 जुलाई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नेहा संदीप टोडी बनाम संदीप खे्मराज टोडी [SLP(C) No. 28311/2024] मामले की सुनवाई की, जो बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 4 सितंबर 2024 को दिए गए आदेश (WP No. 6328/2023) के खिलाफ दायर की गई विशेष अनुमति याचिका (SLP) है। यह मामला

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, नेहा संदीप टोडी, ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला एक जटिल पारिवारिक विवाद से संबंधित है जिसमें तलाक, आपत्ति आवेदन, और यहां तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से जुड़े कई मुद्दे शामिल हैं।

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट: चेक बाउंस केस में मुंबई नहीं, मैंगलोर कोर्ट को है क्षेत्राधिकार

दोनों पक्षों द्वारा दायर की गई इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन (IA) निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित हैं:

  • तलाक के लिए आवेदन
  • अंतरिम आदेश समाप्त करने के लिए आवेदन
  • उपयुक्त आदेश/निर्देशों के लिए आवेदन
  • धारा 340 CrPC के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन
  • आपत्ति याचिका
  • व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बहस करने की अनुमति

इन सभी याचिकाओं से यह स्पष्ट होता है कि मामला विवादित और बहु-स्तरीय है।

“पक्षकारों के वकीलों ने प्रार्थना की और उन्हें अतिरिक्त हलफनामा और दस्तावेज़ दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है।” — सुप्रीम कोर्ट आदेश दिनांक 25 जुलाई 2025

यह भी पढ़ें: व्याख्याता की बर्खास्तगी रद्द: उच्च न्यायालय ने सेवा बहाली और सेवानिवृत्ति लाभ दिए

दोनों पक्षों की प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह की मोहलत दी है ताकि वे अतिरिक्त हलफनामे और दस्तावेज़ दाखिल कर सकें। अब यह मामला अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त 2025 को सूचीबद्ध किया गया है।

पीठ ने एक संक्षिप्त आदेश पारित किया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगे की बहस से पहले सभी संबंधित दस्तावेज़ और तथ्य रिकॉर्ड में लाए जाएं।

  • याचिकाकर्ता (नेहा संदीप टोडी) की ओर से:
    वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री लिज मैथ्यू, अधिवक्ता अमन वच्छेर, सुजीत लाहोटी, अभिति वच्छेर, अक्षत वच्छेर, और तेजस्वी कुदतारकर, M/s. वच्छेर एंड अग्रुड (AOR) के माध्यम से।
  • प्रतिवादी (संदीप खे्मराज टोडी) की ओर से:
    वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर कुमार सक्सेना, AOR अक्षत श्रीवास्तव, और अधिवक्ता अविरल सक्सेना, अभिनव शर्मा, और अभय प्रताप सिंह

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम GM द्वारा बिना मंजूरी जारी चार्जशीट को वैध ठहराया

अब पक्षकारों को 18 अगस्त 2025 तक सभी संबंधित हलफनामे और दस्तावेज़ दाखिल करने होंगे, जब यह मामला पुनः सुनवाई के लिए उसी पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इन दस्तावेज़ों के आधार पर अगली कानूनी प्रक्रिया की दिशा तय होगी।

केस का शीर्षक: नेहा संदीप तोदी बनाम संदीप खेमराज तोदी

केस का प्रकार: विशेष अनुमति याचिका (सिविल)

विशेष अनुमति याचिका संख्या: 28311/2024

Mobile App

Take CourtBook Everywhere

Access your account on the go with our mobile app.

Install App
CourtBook Mobile App

More Stories