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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सेवा मामले में सुभा प्रसाद नंदी मजूमदार को राहत दी

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 30 जुलाई 2025 को शुभ प्रसाद नंदी मजूमदार की याचिका राज्य पश्चिम बंगाल सेवा के विरुद्ध स्वीकार कर ली।

Vivek G.
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सेवा मामले में सुभा प्रसाद नंदी मजूमदार को राहत दी

30 जुलाई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुभ प्रसाद नंदी मजूमदार बनाम राज्य पश्चिम बंगाल सेवा और अन्य मामले में अपना निर्णय सुनाया। यह मामला विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी संख्या 11923/2024 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया था।

यह मामला कोर्ट नंबर 6 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति पामिडीघंटम श्री नरसिम्हा और माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ शामिल थी।

"विलंब स्वीकार किया गया। अनुमति प्रदान की गई। अपील स्वीकार की जाती है।"– सर्वोच्च न्यायालय, अंतिम निर्णय में

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याचिकाकर्ता की ओर से: श्री गौरव अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शशांक शेखर, अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड

प्रत्यर्थियों की ओर से: श्री जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुणाल चटर्जी, ए.ओ.आर. सुश्री मैत्रेयी बनर्जी, अधिवक्ता श्री रोहित बंसल, अधिवक्ता श्री वरिज नयन मिश्रा, अधिवक्ता श्री कृष्णन वेंगुपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ चौधरी, ए.ओ.आर. श्री स्नेहाशीष मुखर्जी, अधिवक्ता श्री पीयूष मलिक, अधिवक्ता

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अंतिम निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने सभी पक्षों की दलीलों और केस की समीक्षा के बाद याचिकाकर्ता शुभ प्रसाद नंदी मजूमदार के पक्ष में अपील स्वीकार कर ली। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपील को हस्ताक्षरित रिपोर्टेबल निर्णय के अनुसार स्वीकार किया जाता है, जो अभिलेख में रखा गया है।

साथ ही, कोर्ट ने प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया कि वे अपीलकर्ता को ₹50,000/- की लागत का भुगतान करें।

"अपीलकर्ता को ₹50,000/- की लागत प्रदान की जाएगी।"– सर्वोच्च न्यायालय का आदेश

महत्वपूर्ण बिंदु

न्यायालय ने दाखिल में हुई देरी को स्वीकार किया, जो न्याय सुनिश्चित करने के लिए लचीले दृष्टिकोण को दर्शाता है।

अनुमति प्रदान की गई, जिससे मामला पूरी तरह से सुना जा सका।

विस्तृत, हस्ताक्षरित और रिपोर्टेबल निर्णय आधिकारिक रूप से फाइल में रखा गया है और यह समान मामलों में मार्गदर्शन या मिसाल के रूप में उपयोग हो सकता है।

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केस का शीर्षक: सुभा प्रसाद नंदी मजूमदार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य सेवा एवं अन्य

केस का प्रकार: विशेष अनुमति याचिका (सिविल) - डायरी संख्या 11923/2024

निर्णय की तिथि: 30 जुलाई 2025

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