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2003 के बच्चों के डूबने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शैल कुमारी को भरोसेमंद सबूतों के अभाव में बरी किया

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2003 के बच्चों के डूबने के मामले में शैल कुमारी को भरोसेमंद गवाही और निर्णायक सबूतों की कमी के आधार पर बरी कर दिया। यहां निर्णय का पूर्ण विश्लेषण पढ़ें।

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2003 के बच्चों के डूबने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शैल कुमारी को भरोसेमंद सबूतों के अभाव में बरी किया

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त, 2025 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में 2003 में अपने दो बच्चों के डूबने के मामले में शैल कुमारी को बरी कर दिया। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसलों को पलट दिया, जिसमें भरोसेमंद सबूतों की कमी और गवाहों के बयानों में असंगतियों का हवाला दिया गया था। यह मामला, जो दो दशकों से अधिक समय तक चला, आपराधिक सजा में निर्णायक सबूतों के महत्व को उजागर करता है, खासकर जब यह परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित हो।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 11 अक्टूबर, 2003 का है, जब शैल कुमारी पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्थित पुजारी तालाब में अपने दो बच्चों-2 साल के बेटे और 4 महीने की बेटी-को डुबोने का आरोप लगाया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से संतोष कुमार पांडे (PW-2) की गवाही पर आधारित था, जो एक दुकान मालिक थे और जिन्होंने घटना को देखने का दावा किया था। PW-2 के अनुसार, उन्होंने शैल कुमारी को परेशान हालत में तालाब की ओर जाते देखा और बाद में बच्चों को पानी में तैरते हुए पाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उसने रेलवे ट्रैक पर लेटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसे उन्होंने रोक दिया।

PW-2 के बयान के आधार पर, शैल कुमारी पर हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया गया। ट्रायल कोर्ट ने 2004 में उसे दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने 2010 में इस फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई।

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मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों की जांच की और PW-2 के बयान में गंभीर असंगतियों की पहचान की। कोर्ट ने नोट किया कि अदालत में उनके बयान उनकी प्रारंभिक पुलिस रिपोर्ट से काफी अलग थे और अन्य गवाहों से इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। विशेष रूप से, रिक्शा चालक, जिसे PW-2 ने शैल कुमारी का पीछा करने के लिए कहा था, का कभी भी साक्षात्कार नहीं लिया गया, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा हो गया।

निर्णय में शरद बिरदीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) में निर्धारित सिद्धांतों का विस्तार से उल्लेख किया गया, जो परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने की आवश्यकताओं को रेखांकित करते हैं:

"परिस्थितियों को पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, जो केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप हों, और निर्दोषता की हर संभव परिकल्पना को खारिज कर दें। सबूतों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि कोई उचित संदेह न रहे।"

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कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष इन मानकों को पूरा करने में विफल रहा। PW-2 की गवाही, जो सजा का एकमात्र आधार थी, विरोधाभासों और पुष्टि के अभाव के कारण अविश्वसनीय मानी गई। कोर्ट ने वडिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य (1957) का भी हवाला दिया, जो गवाहों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: पूरी तरह विश्वसनीय, पूरी तरह अविश्वसनीय, और आंशिक रूप से विश्वसनीय। PW-2 का बयान दूसरी श्रेणी में आता था, जिसे सजा के लिए अपर्याप्त माना गया।

निर्णय से मुख्य बिंदु

  1. परिस्थितिजन्य सबूत अटूट होने चाहिए: कोर्ट ने जोर देकर कहा कि परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित सजा के लिए घटनाओं की एक अटूट श्रृंखला होनी चाहिए, जो केवल अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हो।
  2. गवाह की विश्वसनीयता सर्वोपरि है: गवाही संगत और विरोधाभासों से मुक्त होनी चाहिए। बयानों में सुधार या चूक उन्हें अविश्वसनीय बना सकती है।
  3. पुष्टि आवश्यक है: सहायक सबूतों की अनुपस्थिति, जैसे इस मामले में रिक्शा चालक की गवाही, अभियोजन पक्ष के तर्क को कमजोर कर देती है।

केस का शीर्षक: शैल कुमारी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य

केस संख्या: आपराधिक अपील संख्या 2189/2017 (मूलतः छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष सत्र परीक्षण संख्या 286/2003 और आपराधिक अपील संख्या 713/2004 से उत्पन्न)

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