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सुप्रीम कोर्ट: अभियुक्त की अपील में अपीलीय न्यायालय सजा नहीं बढ़ा सकता जब तक राज्य, पीड़ित या शिकायतकर्ता अलग अपील दाखिल नहीं करते

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अभियुक्त द्वारा दायर अपील में अपीलीय न्यायालय सजा नहीं बढ़ा सकता जब तक राज्य, पीड़ित या शिकायतकर्ता अलग से अपील या पुनरीक्षण याचिका दाखिल नहीं करते।

Vivek G.
सुप्रीम कोर्ट: अभियुक्त की अपील में अपीलीय न्यायालय सजा नहीं बढ़ा सकता जब तक राज्य, पीड़ित या शिकायतकर्ता अलग अपील दाखिल नहीं करते

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह स्पष्ट किया कि अभियुक्त द्वारा दायर अपील में अपीलीय न्यायालय सजा नहीं बढ़ा सकता, जब तक राज्य, पीड़ित या शिकायतकर्ता द्वारा सजा वृद्धि के लिए अलग से अपील या पुनरीक्षण याचिका दाखिल नहीं की जाती। यह निर्णय निष्पक्षता और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 386(बी)(iii) के तहत निर्धारित विधिक ढांचे के अनुरूप है, जो इस तरह की अपीलों में सजा बढ़ाने पर रोक लगाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त द्वारा दायर अपील में, अपीलीय न्यायालय सजा नहीं बढ़ा सकता। यह मामला उस स्थिति से उत्पन्न हुआ जहां बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने अभियुक्त की अपील पर सुनवाई करते हुए उसकी सजा बढ़ा दी।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और एससी शर्मा की पीठ ने कहा:

"हमारे विचार में, अभियुक्त द्वारा दायर अपील में, अपीलीय न्यायालय सजा बढ़ा नहीं सकता। अभियुक्त की अपील पर अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, हाईकोर्ट पुनरीक्षण न्यायालय की तरह कार्य नहीं कर सकता, विशेष रूप से जब राज्य, पीड़ित या शिकायतकर्ता द्वारा सजा वृद्धि के लिए कोई अपील या पुनरीक्षण याचिका दायर नहीं की गई हो।"

मामले का पृष्ठभूमि

यह मामला एक अभियुक्त की अपील से जुड़ा था, जिसने यौन उत्पीड़न (POCSO अधिनियम) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत अपनी सजा को चुनौती दी थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने इस अपील पर सुनवाई करते हुए अपने पुनरीक्षण अधिकार का प्रयोग किया और मामले को सजा पुनर्विचार के लिए ट्रायल कोर्ट को भेज दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत ठहराया, क्योंकि हाईकोर्ट ने धारा 401 CrPC के तहत पुनरीक्षण अधिकार का गलत उपयोग किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि हाईकोर्ट के पास धारा 401 CrPC के तहत स्वप्रेरित (suo motu) पुनरीक्षण अधिकार है, लेकिन यह अधिकार अभियुक्त द्वारा दायर अपील में लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियुक्त की अपील पर सुनवाई करते हुए उसे और कठिन स्थिति में नहीं डाला जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सजा वृद्धि केवल तब हो सकती है जब राज्य, पीड़ित या शिकायतकर्ता द्वारा सजा वृद्धि के लिए अलग से अपील दायर की जाए। कोर्ट ने कहा:

"अपीलीय न्यायालय द्वारा सजा वृद्धि का अधिकार केवल राज्य, शिकायतकर्ता या पीड़ित द्वारा दायर अपील में ही प्रयोग किया जा सकता है, जहां अभियुक्त को इस सजा वृद्धि के खिलाफ अपना पक्ष रखने का अवसर मिला हो।"

तथ्यों का मूल्यांकन करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अभियुक्त द्वारा दायर अपील में सजा बढ़ाने का गलत निर्णय लिया था। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने:

हाईकोर्ट के सजा वृद्धि के निर्देश को रद्द कर दिया।

अभियुक्त की दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

सजा को मूल सात वर्ष के कारावास तक घटा दिया।

अभियुक्त को रिहा करने का आदेश दिया, जिसने पहले ही सात वर्ष से अधिक की सजा काट ली थी।

केस का शीर्षक: सचिन बनाम महाराष्ट्र राज्य

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए सुश्री संगीता कुमार, एओआर श्रीमती वीथिका गर्ग, सलाहकार। सुश्री विदुषी गर्ग, सलाहकार। श्री हेमन्त कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता।

प्रतिवादी(ओं) के लिए श्री श्रीरंग बी. वर्मा, सलाहकार। श्री सिद्धार्थ धर्माधिकारी, सलाहकार। श्री आदित्य अनिरुद्ध पांडे, एओआर

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