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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को हाईवे से अतिक्रमण हटाने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और हाइवे प्रशासन को राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने, राजमार्ग यात्रा ऐप का प्रचार करने और सुरक्षा उपाय लागू करने का निर्देश दिया है। पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

Vivek G.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को हाईवे से अतिक्रमण हटाने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और हाइवे प्रशासन को राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने देखा कि राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का क्रियान्वयन प्रभावी नहीं रहा है।

यह मामला न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने 2002 अधिनियम और हाइवे प्रशासन नियम, 2004 के क्रियान्वयन से जुड़े एक रिट याचिका में आदेश पारित किए।

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“2002 अधिनियम की धारा 23 के तहत राजमार्ग भूमि को केंद्र सरकार की संपत्ति माना गया है। इसलिए, राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें अतिक्रमण से मुक्ति भी शामिल है,” कोर्ट ने टिप्पणी की।

याचिकाकर्ता ज्ञान प्रकाश ने रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया – 2017 रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि सिर्फ एक साल में 53,181 लोगों की मौतें भारतीय राजमार्गों पर हुईं, और इसके लिए सुरक्षा नियमों की ढीली क्रियान्वयन प्रणाली को जिम्मेदार ठहराया।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राजमार्गों का रखरखाव अतिक्रमण से मुक्त रखने और सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन को भी शामिल करता है। कोर्ट ने 2002 अधिनियम के कई प्रावधानों का उल्लेख किया:

  • धारा 3: केंद्र सरकार को हाइवे प्रशासन स्थापित करने की शक्ति देता है।
  • धारा 24 और 26: अवैध कब्जे की रोकथाम और हटाने से संबंधित हैं। धारा 26(2)–(6) न्यायसंगत प्रक्रिया के तहत नोटिस आधारित हटाने की प्रक्रिया देता है, जबकि धारा 26(7) और (8) के तहत आपातकालीन स्थिति में तत्काल हटाने की अनुमति है।

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कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत भी बनती है।

हालांकि “राजमार्ग यात्रा” मोबाइल ऐप नागरिकों को अतिक्रमण और असुरक्षित स्थितियों की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है, लेकिन कोर्ट ने शिकायत समाधान और फीडबैक सिस्टम की अस्पष्टता को लेकर चिंता जताई।

“यह स्पष्ट नहीं है कि ऐप के जरिए दर्ज अतिक्रमण की शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है या नहीं,” पीठ ने कहा।

NHAI वर्तमान में ऐप का नवीनीकरण कर रहा है और एक विशेष शिकायत निवारण पोर्टल विकसित कर रहा है। कोर्ट ने जोर दिया कि नागरिकों को शिकायत ट्रैक करने और अपील दाखिल करने की पूरी सुविधा मिलनी चाहिए।

एमिकस क्यूरी स्वाति घिल्डियाल ने 5 अक्टूबर, 2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट में सुझाव दिए:

  • हाइवे निरीक्षण टीमों की भूमिका, कार्यक्रम और रिपोर्टिंग तंत्र को लेकर विस्तृत सर्कुलर जारी किए जाएं।
  • राज्य पुलिस के साथ निगरानी टीमों का गठन हो।
  • CCTV कैमरे स्थापित किए जाएं।
  • राजमार्ग यात्रा ऐप को फीडबैक और ट्रैकिंग फीचर्स के साथ उन्नत किया जाए।

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कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन सुझावों को हाइवे प्रशासन और संबंधित अधिकारियों द्वारा चर्चा के बाद लागू किया जाए।

पीठ ने निम्नलिखित स्पष्ट निर्देश दिए जिन्हें तीन महीनों के भीतर पूरा किया जाना है:

  1. हाइवे प्रशासन को MoRTH के संयुक्त सचिव के माध्यम से 2004 नियमों के संशोधित नियम 3 के तहत किए गए कार्यों की जानकारी एक हलफनामे में देनी होगी।
  2. राजमार्ग यात्रा ऐप का प्रचार प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाए और इसे टोल प्लाज़ा व फूड स्टॉप्स पर प्रदर्शित किया जाए।
  3. MoRTH को ऐप के जरिए प्राप्त शिकायतों और उनकी कार्रवाई की जानकारी देनी होगी।
  4. हाइवे निरीक्षण टीमों के गठन और संचालन के लिए विस्तृत SOP जारी किया जाए।
  5. केंद्र सरकार को राज्य पुलिस के साथ निगरानी टीमों का गठन करना होगा।
  6. हाइवे प्रशासन और इसके सदस्य एमिकस क्यूरी द्वारा दिए गए सुझावों को लागू करें।

पृष्ठभूमि और पूर्व आदेश

इससे पहले कोर्ट ने हाइवे भूमि पर अवैध कब्जे की पहचान और समाधान के लिए प्रणाली की कमी पर चिंता जताई थी। हालांकि 2002 अधिनियम के तहत हाइवे प्रशासन का गठन किया गया था, लेकिन नियमित निरीक्षण और शिकायत निवारण प्रणाली नहीं थी।

  • 20 फरवरी को कोर्ट ने निरीक्षण और शिकायत निवारण के लिए एक योजना बनाने का निर्देश दिया था।
  • 27 अगस्त को MoRTH को निरीक्षण टीमों के गठन, एक पोर्टल और टोल-फ्री नंबर शुरू करने और इस व्यवस्था को राज्य राजमार्गों तक विस्तार करने का आदेश दिया गया।
  • अनुपालन के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया।

अब अगली सुनवाई 15 सितंबर, 2025 को होगी, जिसमें अधिकारियों को अनुपालन की रिपोर्ट देनी है।

“हाइवे को अतिक्रमण मुक्त रखना केंद्र सरकार की अनिवार्य जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय सड़कों पर सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता,” सुप्रीम कोर्ट ने कहा।

केस नं. – रिट याचिका (सी) संख्या 1272/2019

केस का शीर्षक – ज्ञान प्रकाश बनाम भारत संघ एवं अन्य।

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