मेन्यू
समाचार खोजें...
होमSaved

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ कर्नाटक सरकार की याचिका खारिज की: "अपनी लड़ाई जनता के बीच लड़ो"

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ फर्जी खबर की FIR पर कर्नाटक सरकार की याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा: “अपनी लड़ाई जनता के बीच लड़ो।”

Vivek G.
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ कर्नाटक सरकार की याचिका खारिज की: "अपनी लड़ाई जनता के बीच लड़ो"

21 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक राज्य सरकार की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें हाई कोर्ट द्वारा भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। यह मामला हावेरी जिले में एक किसान की आत्महत्या को लेकर कथित फर्जी खबर साझा करने से जुड़ा था।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति के विनोदचंद्रन की पीठ इस विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की याचिका को खारिज करते हुए सख्त टिप्पणी की:

"यह क्या है? मामलों का राजनीतिकरण मत करो। अपनी लड़ाई जनता के बीच लड़ो। लागत के साथ खारिज…"

यह विवाद 7 नवंबर 2024 को शुरू हुआ जब तेजस्वी सूर्या ने एक कन्नड़ समाचार पोर्टल से खबर साझा की थी, जिसमें दावा किया गया था कि किसान रुद्रप्पा चन्नप्पा बालिकाई ने वक्फ बोर्ड द्वारा उसकी जमीन कब्जा किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली।

Read also:- सुप्रीम कोर्ट ने सिविल विवाद में निरस्तीकरण शक्तियों का दुरुपयोग करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की आलोचना की

हालांकि, यह पोस्ट बाद में डिलीट कर दी गई जब सामने आया कि यह दावा झूठा था। हावेरी जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) ने स्पष्ट किया कि रुद्रप्पा चन्नप्पा बालिकाई की आत्महत्या 6 जनवरी 2022 को हुई थी और इसका वक्फ बोर्ड से कोई संबंध नहीं था। आत्महत्या का कारण था फसल बर्बादी और कर्ज के चलते आर्थिक दबाव।

इसके बाद पुलिस ने 7 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(2) के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए (suo motu) मामला दर्ज किया, जो विभिन्न समूहों के बीच घृणा, वैमनस्य या दुश्मनी फैलाने वाले बयानों के प्रकाशन या प्रसार से संबंधित है।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने पहले ही इस प्राथमिकी को रद्द कर दिया था, यह कहते हुए कि आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

Read also:- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज़ पर लगाई रोक, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को किया लागू

मामले का शीर्षक: राज्य बनाम एल.एस. तेजस्वी सूर्या
डायरी संख्या: 26570/2025

More Stories