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सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार दिए, लिंग-आधारित बहिष्कार को असंवैधानिक घोषित किया

सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी महिलाओं को संपत्ति से वंचित करना असंवैधानिक बताया। न्यायमूर्ति करोल ने अनुच्छेद 14 और न्याय, समानता व सद्भावना के सिद्धांतों के तहत महिलाओं को समान संपत्ति अधिकार दिए।

Vivek G.
सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार दिए, लिंग-आधारित बहिष्कार को असंवैधानिक घोषित किया

एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदिवासी महिलाओं को भी पुश्तैनी संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त हैं। सिर्फ लिंग के आधार पर महिला उत्तराधिकारियों को संपत्ति से वंचित करना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है।

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची की पीठ ने रामचरण एवं अन्य बनाम सुखराम एवं अन्य मामले में यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। इससे पहले ट्रायल कोर्ट, प्रथम अपीलीय न्यायालय और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया।

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"रिवाज़ भी कानून की तरह समय के साथ बदलने चाहिए और कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित करने के लिए परंपराओं की आड़ नहीं ले सकता।" — सुप्रीम कोर्ट

अपीलकर्ता, एक आदिवासी महिला धैया के कानूनी उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने अपने नाना की पुश्तैनी संपत्ति में हिस्सा मांगा था। निचली अदालतों ने दावा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके समुदाय में महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा देने की कोई परंपरा साबित नहीं हुई और अनुसूचित जनजातियों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निचली अदालतें गलत मान्यता के आधार पर चलीं कि महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा देने की परंपरा सिद्ध करना अपीलकर्ताओं की जिम्मेदारी है। इसके विपरीत, यह जिम्मेदारी विपक्ष की थी कि वे महिला उत्तराधिकार पर रोक लगाने वाली कोई परंपरा सिद्ध करें।

कोर्ट ने कहा कि जब कोई परंपरा या कानून महिलाओं को संपत्ति से वंचित करने का समर्थन नहीं करता, तो “न्याय, समानता और सद्भावना” का सिद्धांत लागू होना चाहिए।

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“महिला उत्तराधिकारी को संपत्ति से वंचित करना केवल लिंग आधारित भेदभाव को और गहराता है, जिसे कानून को खत्म करना चाहिए।” — न्यायमूर्ति संजय करोल

कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा कि लिंग के आधार पर उत्तराधिकार से इनकार, कानून के समक्ष समानता के अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही अनुच्छेद 15(1) का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्रीय प्रांत कानून अधिनियम, 1875 के निरसन (Repeal) को लेकर निचली अदालतों की व्याख्या गलत थी। कोर्ट ने कहा कि अधिनियम 2018 के तहत जो अधिकार पहले ही मिल चुके हैं, वे निरसन से प्रभावित नहीं होते और “न्याय, समानता व सद्भावना” का सिद्धांत अब भी लागू होता है।

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“यद्यपि अपीलकर्ताओं द्वारा महिला उत्तराधिकार की कोई परंपरा सिद्ध नहीं हो सकी, परंतु इसके विपरीत भी कोई परंपरा सिद्ध नहीं की गई। ऐसे में धैया को उनके पिता की संपत्ति में हिस्सा न देना, उनके समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा।” — सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के सभी आदेशों को रद्द करते हुए अपील स्वीकार की और धैया की कानूनी संतानों को पुश्तैनी संपत्ति में समान अधिकार प्रदान किया।

शीर्षक: राम चरण और अन्य। बनाम सुखराम और ओआरएस।

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्रीमान। पद्मेश मिश्रा, सलाहकार। सुश्री वस्तविक्ता भारद्वाज, सलाहकार। श्री निकुंज गोयल, सलाहकार। श्री आदित्य, सलाहकार। श्री विजयंत, सलाहकार। सुश्री नीलम सिंह, एओआर

प्रतिवादी(यों) के लिए: श्रीमान। बिपिन बिहारी सिंह, अधिवक्ता। श्री अशोक आनंद, एओआर श्री आनंद कुमार सिंह, सलाहकार। श्री अजय गुप्ता, सलाहकार। श्री मुकुल देव मिश्रा, सलाहकार। श्री सुमीर सोढ़ी, एओआर

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