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सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के हत्या दोषी को किया रिहा, कहा नाबालिग होने के बावजूद हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 के तहत जीवन अधिकार का उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट ने हंसराज की तत्काल रिहाई का आदेश दिया, कहा नाबालिग होते हुए हिरासत अवैध, अनुच्छेद 21 के जीवन अधिकार का उल्लंघन।

Vivek G.
सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के हत्या दोषी को किया रिहा, कहा नाबालिग होने के बावजूद हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 के तहत जीवन अधिकार का उल्लंघन

एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के हत्या दोषी हंसराज को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया, यह मानते हुए कि अपराध के समय वह नाबालिग था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल थे, ने पाया कि हंसराज की लगभग चार साल की कैद किशोर न्याय अधिनियम और उसके जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।

पृष्ठभूमि

हंसराज पर नवंबर 1981 में सुल्तानपुर में एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में पाँच अन्य के साथ मुकदमा चला था। 1984 में सत्र न्यायालय ने माना था कि हंसराज उस समय 16 वर्ष का था और उसे 1960 के तत्कालीन बाल अधिनियम के तहत बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया गया था।

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इसके बाद 2000 में हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने उस बरी करने के आदेश को पलट दिया और सत्र न्यायालय का फैसला बहाल कर दिया। इसके बाद हंसराज फरार हो गया और मई 2022 में दोबारा गिरफ्तार हुआ। उसके हिरासत प्रमाणपत्र के अनुसार, उसने लगभग तीन वर्ष और दस महीने जेल में बिताए थे।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

पीठ ने पाया कि घटना के दिन हंसराज की आयु केवल 12 वर्ष 5 माह थी - यह तथ्य पहले के सुप्रीम कोर्ट आदेश में भी स्वीकार किया जा चुका है। इसके बावजूद, उसे किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत निर्धारित अधिकतम तीन वर्ष की अवधि से कहीं अधिक समय तक कैद में रखा गया।

“याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं रोका गया है,” न्यायालय ने कहा और इसे अनुच्छेद 21 के स्पष्ट उल्लंघन के रूप में माना।

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न्यायाधीशों ने यह भी टिप्पणी की कि सत्र न्यायालय का मूल उद्देश्य हंसराज को जेल में भेजना नहीं बल्कि उसे सुधार गृह में रखना था, “जो अब व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।” पीठ ने राज्य की आलोचना की कि उसने 1960 अधिनियम की धारा 24 का पालन नहीं किया, जो बच्चों और वयस्क अपराधियों का संयुक्त मुकदमा चलाने पर रोक लगाती है।

प्रताप सिंह बनाम राज्य झारखंड और विनोद कटारा बनाम राज्य उत्तर प्रदेश जैसे पुराने मामलों का हवाला देते हुए, पीठ ने दोहराया कि नाबालिगता का दावा “किसी भी चरण में, यहाँ तक कि अंतिम निर्णय के बाद भी” उठाया जा सकता है और सभी न्यायालयों को इसे स्वीकार करना चाहिए।

पीठ ने कहा, “किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य और मंतव्य बच्चों को सुधारात्मक न्याय प्रदान करना है और उन प्रक्रियागत त्रुटियों को सुधारना है जिनसे उन्हें उनके वैधानिक संरक्षण से वंचित किया गया।”

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निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए हंसराज की तुरंत रिहाई का आदेश दिया और उसकी कैद को अवैध घोषित किया। पीठ ने वाराणसी केंद्रीय जेल के वरिष्ठ अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर कार्रवाई करें, प्रमाणित प्रति की आवश्यकता नहीं होगी।

इस आदेश के साथ, अदालत ने दोबारा यह रेखांकित किया कि जब किसी नाबालिग की स्वतंत्रता दांव पर हो, तो समय का गुजरना न्याय को निष्प्रभावी नहीं बना सकता - चाहे अपराध को हुए चार दशक ही क्यों न बीत गए हों।

Case Title: Hansraj vs State of Uttar Pradesh

Case Type & Number: Writ Petition (Criminal) No. 340 of 2025

Date of Judgment: October 9, 2025

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