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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: महाराष्ट्र में बंथिया आयोग से पहले की ओबीसी आरक्षण व्यवस्था के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएं

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह बंथिया आयोग की रिपोर्ट से पहले की ओबीसी आरक्षण व्यवस्था के आधार पर स्थानीय निकाय चुनाव कराए ताकि लोकतंत्र की नींव प्रभावित न हो।

Vivek G.
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: महाराष्ट्र में बंथिया आयोग से पहले की ओबीसी आरक्षण व्यवस्था के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएं

सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह उन स्थानीय निकाय चुनावों को कराए जो 2022 से ओबीसी आरक्षण को लेकर चले आ रहे विवादों के कारण रुके हुए थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव बंथिया आयोग की जुलाई 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट से पहले की ओबीसी आरक्षण व्यवस्था के अनुसार कराए जाएं।

"ओबीसी समुदायों को आरक्षण उस कानून के अनुसार दिया जाएगा, जैसा कि महाराष्ट्र राज्य में बंथिया आयोग की 2022 की रिपोर्ट से पहले लागू था," सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा।

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जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह चार हफ्तों के भीतर चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करे और चार महीनों के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास करे। हालांकि, आवश्यकता पड़ने पर चुनाव आयोग समय बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकता है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव बंथिया आयोग को चुनौती देने वाली याचिकाओं के परिणाम के अधीन होंगे और यह अंतरिम आदेश किसी पक्ष की कानूनी दलीलों को प्रभावित नहीं करेगा।

पीठ ने स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की महत्ता पर जोर देते हुए कहा:

"हमारे विचार में, स्थानीय निकायों के लिए समय-समय पर चुनाव कराकर संविधान में निहित लोकतंत्र की जमीनी व्यवस्था का सम्मान और पालन किया जाना चाहिए।"

चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2022 में ओबीसी आरक्षण पर यथास्थिति का आदेश दिया था, इसलिए निर्वाचित निकाय कार्य नहीं कर पा रहे थे और नौकरशाह बिना जनप्रतिनिधित्व के महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे थे।

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सुनवाई के दौरान, जस्टिस सूर्यकांत ने राज्य द्वारा चुनाव न कराने पर सवाल उठाया और कहा:

"आपने जिन वर्गों को ओबीसी के रूप में पहचाना है, उनके अनुसार चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते, बिना याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को प्रभावित किए?"

जस्टिस कांत ने कहा कि इस वजह से नौकरशाह निर्णय ले रहे हैं जिनकी कोई जवाबदेही नहीं है।

"सभी प्रतिनिधि निकायों के चुनाव न होने की वजह से पूरा लोकतांत्रिक तंत्र रुका हुआ है। अधिकारी बिना किसी जवाबदेही के फैसले ले रहे हैं।"

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह, जो याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुईं, ने बताया कि बंथिया आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी के लिए आरक्षित 34,000 सीटों को डि-रिज़र्व कर दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि इस रिपोर्ट के आधार पर चुनाव नहीं होने चाहिए।

इस पर जस्टिस कांत ने कहा:

"जिन्हें ओबीसी घोषित किया गया है, उनके आधार पर चुनाव कराए जाएं, कार्यवाही के परिणाम के अधीन। अगर किसी को गलत तरीके से शामिल या बाहर किया गया है, तो अगली बार उन्हें अवसर मिलेगा। यह जीवनभर का चुनाव नहीं है।"

जयसिंह ने कोर्ट से निवेदन किया कि चुनाव की अनुमति दी जाए और कहा:

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"काफी समय से चुनाव नहीं हुए हैं। ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक सभी प्रतिनिधि निकाय नौकरशाहों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं और वे नीतिगत निर्णय ले रहे हैं। कृपया चुनाव की अनुमति दें।"

जस्टिस कांत ने जोड़ा कि कोर्ट पहले से ही उन मामलों से निपट रहा है जो नौकरशाही के चलते पंचायतों की गलत व्यवस्था से उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक नौकरशाह तो सार्वजनिक संपत्तियों की नीलामी तक कर रहा है।

जयसिंह ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने एक अध्यादेश लाकर चुनाव आयोग द्वारा की गई सीमांकन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने 2025 में दायर एक नई याचिका में कहा कि राजनीतिक पिछड़ेपन का कोई अध्ययन किए बिना ही ओबीसी सूची में शामिल व्यक्तियों को आरक्षण दे दिया गया।

"राजनीतिक पिछड़ेपन से संबंधित रिपोर्ट में संविधान पीठ द्वारा कृष्णमूर्ति मामले में तय किए गए सिद्धांतों को लागू करना आवश्यक है," उन्होंने कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर जो ओबीसी सूची बनाई जाती है, वह राजनीतिक आरक्षण के लिए लागू नहीं हो सकती। इसके लिए अलग मापदंड अपनाए जाने चाहिए।

हालांकि सभी पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि चुनाव रोके नहीं जाने चाहिए।

दोपहर 1 बजे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया और बंथिया आयोग से पहले की ओबीसी आरक्षण व्यवस्था के तहत चुनाव कराने की अनुमति दे दी।

केस का शीर्षक: राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, एसएलपी(सी) संख्या 19756/2021 (और संबंधित मामले)

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