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CISF कांस्टेबल अमर सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ कांस्टेबल अमर सिंह के खिलाफ 1995 में हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई को बरकरार रखा। अदालत ने प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का कोई मामला नहीं पाया और अपील खारिज कर दी।

Vivek G.
CISF कांस्टेबल अमर सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा

नई दिल्ली, 29 अगस्त 2025 - भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ कांस्टेबल अमर सिंह की अपील खारिज कर दी है। अमर सिंह ने सेवा के दौरान अनुशासनहीनता के मामले में की गई विभागीय कार्रवाई को चुनौती दी थी।

मामला पृष्ठभूमि

अमर सिंह, जो कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में कांस्टेबल थे, पर 27 अगस्त 1995 को कैंप छोड़कर बिना अनुमति जाने और एक सिविलियन कॉलोनी में जाने का आरोप लगाया गया था। आरोप था कि उन्होंने ऐसा आचरण किया जिससे बल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

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जांच के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने उनकी वेतन को तीन साल के लिए न्यूनतम वेतनमान तक घटाने और भविष्य की वेतनवृद्धि रोकने की सजा दी। अपील करने पर, अपीलीय प्राधिकरण ने सजा को संशोधित करते हुए इसे दो साल के लिए एक वेतन स्तर की कटौती और उस अवधि में कोई वेतनवृद्धि न देने का आदेश दिया।अमर सिंह ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने मामले की विस्तार से जांच करते हुए दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले–

कांस्टेबल के पास अस्पताल जाने के लिए कैंप से बाहर जाने की आउट-पास अनुमति थी।

लेकिन अस्पताल जाने के बजाय, वह कैंप से 12 किलोमीटर दूर स्थित एक आवासीय कॉलोनी में पाए गए। वहां स्थानीय निवासियों ने उन्हें रोक लिया और उनके वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर विभागीय कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद ही उन्हें छोड़ा गया।

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हाई कोर्ट ने माना कि पहला आरोप (बिना अनुमति कैंप छोड़ना) साबित नहीं हुआ, लेकिन दूसरा आरोप (अनुशासनहीनता और कदाचार) सही पाया गया। अदालत ने सजा को उचित ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस पामिडिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर शामिल थे, ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया।

अदालत ने कहा:

“यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता को अस्पताल जाने के लिए आउट-पास दिया गया था। लेकिन इसके बजाय, वह कैंप से 12 किलोमीटर दूर स्थित कॉलोनी में पाए गए। वहां नागरिकों ने उन्हें रोका और केवल उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विभागीय कार्रवाई का आश्वासन देने पर ही उन्हें छोड़ा गया।”

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि हालांकि किसी मकान में घुसपैठ का सबूत नहीं है, लेकिन नागरिकों द्वारा उन्हें रोका जाना यह दर्शाता है कि उन्होंने “अनुचित गतिविधि” की जिससे बल की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई।

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न्यायालय ने कहा:

“अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दी गई संशोधित सजा उनके द्वारा किए गए गलत काम के अनुरूप है। विभागीय कार्यवाही में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ।”

सुप्रीम कोर्ट ने अमर सिंह की अपील खारिज कर दी और विभागीय सजा को बरकरार रखा। अदालत ने यह भी कहा कि अनुशासित बलों के सदस्यों से उच्च मानकों के आचरण की अपेक्षा की जाती है। नागरिक अपील को बिना किसी लागत आदेश के खारिज कर दिया गया।

मामला: कांस्टेबल अमर सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य

मामला संख्या: सिविल अपील संख्या 2986/2012

दिनांक: 29 अगस्त 2025

अपीलकर्ता: कांस्टेबल अमर सिंह (सीआईएसएफ)

प्रतिवादी: भारत संघ एवं अन्य

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