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सुप्रीम कोर्ट : केवल आरआईएनएल परिसर में इस्तेमाल होने वाले वाहन रोड टैक्स के दायरे में नहीं

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: केवल विशाखापट्टनम स्टील प्लांट परिसर में इस्तेमाल किए गए वाहनों पर आंध्र प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्स लागू नहीं होगा।

Vivek G.
सुप्रीम कोर्ट : केवल आरआईएनएल परिसर में इस्तेमाल होने वाले वाहन रोड टैक्स के दायरे में नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने एम/एस तराचंद लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाया है और कहा है कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट (RINL) के सीमित और प्रतिबंधित परिसर के अंदर ही इस्तेमाल किए गए वाहनों पर आंध्र प्रदेश मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन एक्ट, 1963 के तहत रोड टैक्स लागू नहीं होगा।

मामला पृष्ठभूमि

तराचंद लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस, जो 1985 से लॉजिस्टिक और भारी उपकरण सेवाओं का कार्य कर रही है, को 2020 में आरआईएनएल से केंद्रीय डिस्पैच यार्ड में लोहे और स्टील सामग्री संभालने का अनुबंध मिला। कंपनी ने इसके लिए 36 भारी वाहन लगाए, जो अप्रैल 2021 से केवल यार्ड परिसर के अंदर ही संचालित हुए।

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कंपनी का कहना था कि चूंकि ये वाहन कभी भी सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चले, इसलिए इन्हें मोटर वाहन कर से छूट मिलनी चाहिए। लेकिन परिवहन विभाग ने ₹22.71 लाख का टैक्स मांगा, जिसे कंपनी ने विरोध दर्ज कराते हुए जमा किया। बाद में और भी मांगें उठीं, जिसके बाद तराचंद कंपनी हाईकोर्ट पहुँची।

हाईकोर्ट का विभाजित फैसला

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एकल पीठ ने कंपनी के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि केंद्रीय डिस्पैच यार्ड “सार्वजनिक स्थल” नहीं है, इसलिए टैक्स वापसी की जाए।

लेकिन बाद में डिवीजन बेंच ने इस आदेश को पलट दिया और कहा कि वाहनों को नियम 12A के तहत “उपयोग हेतु रखा गया” माना जाएगा और इस वजह से उन पर टैक्स लगेगा।

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सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति उज्जल भूयां और मनोज मिश्रा शामिल थे, ने डिवीजन बेंच के फैसले से असहमति जताई और एकल पीठ के आदेश को बहाल कर दिया।

अदालत ने कहा :

“यदि किसी स्थान पर जनता को प्रवेश का अधिकार नहीं है, तो उसे ‘सार्वजनिक स्थल’ नहीं माना जा सकता। आरआईएनएल के प्रतिबंधित परिसर में ही इस्तेमाल किए गए वाहन मोटर वाहन कर के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।”

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि टैक्स देनदारी केवल तब बनती है जब वाहन सार्वजनिक स्थल पर उपयोग में लाया जाए या उपयोग हेतु रखा जाए, सिर्फ पंजीकरण होने से टैक्स नहीं लग सकता।

नियम 12A पर अदालत ने कहा :

“नियम 12A को धारा 3 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। भले ही वाहन रोकने की सूचना न दी गई हो, यदि वाहन सार्वजनिक स्थल पर उपयोग नहीं किए गए हैं तो उन पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता।”

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सुप्रीम कोर्ट ने 19 दिसंबर 2024 के डिवीजन बेंच के आदेश को रद्द कर दिया और 13 जून 2023 के एकल पीठ के आदेश को बहाल कर दिया, जिससे तराचंद लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस की अपील स्वीकार कर ली गई।

अब कंपनी को उस अवधि के लिए छूट का अधिकार है जब उसके वाहन केवल आरआईएनएल परिसर तक सीमित रहे।

मामले का नाम: मेसर्स ताराचंद लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य

मामले का प्रकार: सिविल अपील (विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 1547/2025 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या: 11188/2025

निर्णय की तिथि: 29 अगस्त 2025

निर्णय डाउनलोड करें

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