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जल निगम कर्मचारी के खिलाफ याचिका खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील पर प्रो बोनो सेवा की सजा लगाई

सुल्तान चौधरी बनाम यूपी राज्य। और अन्य - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता सुल्तान चौधरी द्वारा जल निगम कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने इसे अधिकारहीन और प्रक्रिया के दुरुपयोग का मामला मानते हुए प्रो बोनो सेवा की सजा दी।

Shivam Y.
जल निगम कर्मचारी के खिलाफ याचिका खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील पर प्रो बोनो सेवा की सजा लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता सुल्तान चौधरी द्वारा दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें जल निगम के कर्मचारी संजय विधुरी @ संजय कुमार के खिलाफ विभागीय जांच की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति अजय भनोट ने माना कि याचिकाकर्ता के पास ऐसी कार्रवाई शुरू करने का लोकस स्टैंडी नहीं है, क्योंकि वह न तो कर्मचारी हैं और न ही उत्तर प्रदेश जल निगम सेवा नियमों के तहत अनुशासनिक प्राधिकारी।

अदालत ने कहा कि जल निगम में नियुक्तियां और अनुशासनिक कार्रवाई वैधानिक प्रावधानों और सरकारी आदेशों द्वारा संचालित होती हैं, और केवल सक्षम प्राधिकारी ही कदाचार पर कार्रवाई कर सकते हैं। न्यायालय ने टिप्पणी की,

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"बाहरी लोगों और बेवजह दखल देने वालों की शिकायतें शासन के लिए हानिकारक होती हैं, मनोबल गिराती हैं और उत्पीड़न के रास्ते खोलती हैं।"

सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए, अदालत ने दोहराया कि सेवा मामलों में जनहित याचिका स्वीकार्य नहीं है और केवल वही व्यक्ति अदालत का रुख कर सकता है जिसके पास लागू कानूनी अधिकार हों। पीठ ने इस याचिका को मालाफाइड करार देते हुए कहा,

"विवाद निपटारा शरारती लोगों का खेल नहीं हो सकता और अदालतें बाहरी दखल के लिए खेल का मैदान नहीं हैं।"

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निर्णय में वकीलों की उच्च नैतिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया गया और कानूनी विशेषाधिकारों के दुरुपयोग के प्रति चेतावनी दी गई। पूर्व में इसी तरह की जनहित याचिका दायर करने का उल्लेख करते हुए, अदालत ने दंडस्वरूप सुल्तान चौधरी को गौतम बुद्ध नगर की ट्रायल कोर्ट में पाँच मामलों में प्रो बोनो आधार पर सहायता करने का आदेश दिया, जिनकी जिम्मेदारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देगा।

यह खारिजी आदेश, लोकायुक्त सहित अन्य प्राधिकारियों के समक्ष लंबित किसी भी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा।

केस का शीर्षक:- सुल्तान चौधरी बनाम यूपी राज्य। और अन्य

केस नंबर:- Writ - A No. 6124 of 2025

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