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NDTV संस्थापकों को बड़ी राहत: दिल्ली हाई कोर्ट ने लुकआउट सर्कुलर रद्द किया, जांच में सहयोग की शर्त

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनडीटीवी के संस्थापकों प्रणॉय और राधिका रॉय के खिलाफ जारी एलओसी को रद्द कर दिया और उन्हें सीबीआई की चल रही जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। - डॉ. प्रणॉय रॉय और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य

Shivam Y.
NDTV संस्थापकों को बड़ी राहत: दिल्ली हाई कोर्ट ने लुकआउट सर्कुलर रद्द किया, जांच में सहयोग की शर्त

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार (20 मार्च) को NDTV के संस्थापक प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) को रद्द कर दिया, हालांकि जांच में सहयोग की शर्त लगाई गई है।

CBI ने 2017 और 2019 में दर्ज दो FIR के आधार पर LOC जारी किया था। 2017 का मामला ICICI बैंक से जुड़े कथित लोन अनियमितताओं से संबंधित था, जिसे CBI ने 2024 में बंद कर दिया। 2019 की FIR विदेशी निवेश (FDI) नियमों के कथित उल्लंघन से जुड़ी है।

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न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि LOC को अनिश्चितकाल तक जारी रखना उचित नहीं है। अदालत ने यह भी माना कि याचिकाकर्ताओं ने जांच में सहयोग किया है।

“विवादित LOC को रद्द किया जाता है, बशर्ते याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करें,” अदालत ने कहा।

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अदालत ने LOC को रद्द करते हुए स्पष्ट किया कि राहत सशर्त है और याचिकाकर्ताओं को जांच एजेंसी के साथ सहयोग जारी रखना होगा।

विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है।

Case Title: Dr. Prannoy Roy and Anr. vs. Union of India and Ors

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