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दिल्ली हाई कोर्ट ने मां की कस्टडी बरकरार रखी, कल्याण मानदंड, बच्चों की पसंद और पिता के दुबई यात्रा उल्लंघन को अहम माना

दिल्ली हाई कोर्ट ने मां की कस्टडी बरकरार रखी, बच्चों की पसंद और पिता द्वारा आदेश उल्लंघन को प्रमुख मानते हुए कल्याण को सर्वोपरि रखा।

Shivam Y.
दिल्ली हाई कोर्ट ने मां की कस्टडी बरकरार रखी, कल्याण मानदंड, बच्चों की पसंद और पिता के दुबई यात्रा उल्लंघन को अहम माना

दिल्ली हाई कोर्ट में नवंबर की हल्की ठंड वाली सुबह, दो-जजों की पीठ ने वह फैसला सुनाया जिसका परिवार-कानून के कई वकील चुपचाप इंतज़ार कर रहे थे। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का वह आदेश बरकरार रखा, जिसमें दो नाबालिग बच्चों की अंतरिम कस्टडी मां सोनिया मेहरा को दी गई थी, जबकि पति-पत्नी गौतम और सोनिया मेहरा के बीच महीनों से भावनात्मक विवाद चला आ रहा था। यह मामला, जो लगभग एक साल तक बेहद तीखी दलीलों के साथ चला, बच्चों के कल्याण पर टिका था-एक सिद्धांत जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने कई बार पुनरावृत्ति की।

पृष्ठभूमि

दंपत्ति ने 2009 में शादी की और उनके दो बच्चे हैं-एक किशोरी बेटी और नौ वर्षीय बेटा। 2023 में वैवाहिक संबंध तेजी से बिगड़े, जिसके परिणामस्वरूप कई याचिकाएँ, आरोप और इंटरिम आवेदन दाखिल हुए। विवाद तब और बढ़ गया जब गौतम बच्चों को लेकर छत्तरपुर स्थित matrimonial home से गुरुग्राम शिफ्ट हो गए।

यह कदम पूरे विवाद में केंद्र बिंदु बन गया। सोनिया का कहना था कि यह एकतरफा कार्यवाही थी, जिसका उद्देश्य उसे बच्चों से दूर करना था; जबकि गौतम का कहना था कि उन्होंने “घरेलू तनाव” से बच्चों को बचाने के लिए कदम उठाया। मामला तब और बिगड़ गया जब गौतम 23 मार्च 2024 को बच्चों को दुबई ले गए-वही तारीख जिस पर फैमिली कोर्ट ने होली के लिए मां को overnight visitation दी थी। अदालत ने टिप्पणी की, “ऐसे संवेदनशील मामलों में न्यायिक आदेश की अवहेलना विश्वास नहीं जगाती,” जिसे सुनकर कोर्टरूम में हल्का कानाफूसी भी सुनाई दी।

अदालत के अवलोकन

पूरे अपील चरण में, जजों ने बच्चों से कई बार मुलाकात की-अलग-अलग और एक साथ। बेंच ने बिना गोपनीय विवरण बताए यह माना कि बेटी “परिपक्व, स्पष्ट और अपनी पसंद में दृढ़” थी कि वह अपनी मां के साथ रहना चाहती है। छोटा बेटा, उम्र के कारण स्वाभाविक झिझक दिखा रहा था और फिलहाल पिता के साथ रह रहा है, लेकिन यह किसी प्रतिकूल निष्कर्ष का परिणाम नहीं था।

दलीलों के दौरान एक अहम क्षण तब आया जब अदालत ने दोहराया कि कस्टडी विवाद माता-पिता के अधिकारों की लड़ाई नहीं होते। बेंच ने कहा, “बच्चे कोई वस्तु नहीं… अदालत parens patriae के रूप में हस्तक्षेप करती है,” यह बताते हुए कि भावनात्मक स्थिरता और निरंतर देखभाल वित्तीय या व्यवस्थागत सुविधाओं से अधिक महत्वपूर्ण हैं।

गौतम द्वारा लगाए गए सोनिया के कथित extra-marital संबंधों के आरोप भी टिक नहीं सके। कोर्ट ने कहा कि कोई ठोस सबूत नहीं है, और मान भी लिया जाए, तो इसका बच्चों के हित पर कोई प्रभाव दिखाया नहीं गया। पिता द्वारा प्रस्तुत चैट, स्क्रीनशॉट और संदेशों को कोर्ट ने सतर्कता से देखा और कहा कि ये विवादित सामग्री ट्रायल के दौरान ही परखी जा सकती है-अंतरिम कस्टडी अपील में नहीं।

जजों ने यह भी चिंता जताई कि भाई-बहन अलग-अलग रह रहे हैं, जिसे “दीर्घकाल में आदर्श नहीं” माना गया। फिर भी, उन्होंने कहा कि फिलहाल वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी, जब तक फैमिली कोर्ट एक संतुलित, कल्याण-केंद्रित संक्रमण तय नहीं करता।

फैसला

अंततः, दिल्ली हाई कोर्ट ने गौतम मेहरा की अपील खारिज कर दी और फैमिली कोर्ट द्वारा सोनिया को दी गई कस्टडी को बरकरार रखा। मौजूदा इंटरिम विज़िटेशन व्यवस्था आठ सप्ताह तक जारी रहेगी, ताकि दोनों पक्ष आवश्यकता अनुसार फैमिली कोर्ट में संक्रमण या संशोधन के लिए आवेदन दे सकें।

फैसले का अंतिम संदेश स्पष्ट था-अगला हर कदम बच्चों के कल्याण पर आधारित होना चाहिए, न कि मुकदमेबाज़ी की कड़वाहट पर।

Case Title: Gautam Mehra vs. Sonia Mehra – Delhi High Court Upholds Interim Custody with Mother

Case Type: Matrimonial Appeal – Interim Child Custody

Case Number: MAT.APP.(F.C.) 255/2024

Appellant: Gautam Mehra (father)

Respondent: Sonia Mehra (mother)

Date of Judgment Reserved: 28 October 2025

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