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विभिन्न वर्षों में बची हुई आय को जोड़कर ₹50 लाख की सीमा नहीं पूरी की जा सकती: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि विभिन्न वर्षों में बची हुई आय को जोड़कर ₹50 लाख की सीमा पूरी नहीं की जा सकती, जिससे धारा 149(1)(b) के तहत पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने का आधार समाप्त हो जाता है।

Vivek G.
विभिन्न वर्षों में बची हुई आय को जोड़कर ₹50 लाख की सीमा नहीं पूरी की जा सकती: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि विभिन्न वर्षों में कथित रूप से बची हुई आय को जोड़कर ₹50 लाख की सीमा पूरी नहीं की जा सकती, जो कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 149(1)(b) के तहत पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने के लिए आवश्यक है।

न्यायमूर्ति विभु बखरू और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने एम/एस एल-1 आइडेंटिटी सॉल्यूशन्स ऑपरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता) और सहायक आयकर आयुक्त (प्रतिवादी) के बीच मामला सुना। मामला असेसमेंट ईयर (AY) 2018-19 के लिए पुनर्मूल्यांकन नोटिस से संबंधित था।

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न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आयकर अधिनियम के तहत, यदि किसी आकलन वर्ष के अंत से तीन वर्ष बीत चुके हैं, तो धारा 148 के तहत पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी नहीं किया जा सकता, जब तक उस वर्ष के लिए बची हुई आय ₹50 लाख से अधिक न हो।

याचिकाकर्ता, जो विदेशी संबद्ध उपक्रमों (AEs) को सेवाएं प्रदान करने वाली एक निजी कंपनी है, ने पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई को इस आधार पर चुनौती दी कि AY 2018-19 के लिए बची हुई आय ₹50 लाख से कम थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, चूंकि राशि तय सीमा से कम थी, इसलिए पुनर्मूल्यांकन नोटिस अवैध हैं।

आयकर विभाग द्वारा की गई तलाशी अभियान के दौरान आरोप लगाया गया कि असेसी ने अनुसंधान एवं विकास (R&D) सेवाओं के लिए अपने AE से कम शुल्क लिया था, जिससे FY 2017-18 (AY 2018-19) में ₹0.27 करोड़ की आय में कमी आई। इसके अतिरिक्त, असेसी पर प्रबंधन और समूह से जुड़ी सेवाओं के लिए ₹0.21 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान करने का भी आरोप लगाया गया।

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आकलन अधिकारी (AO) का तर्क था कि FY 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में कुल मिलाकर कम वसूली या अधिक भुगतान ₹0.73 करोड़ तक पहुँचता है, जो ₹50 लाख से अधिक है। इसलिए, AO ने धारा 149(1)(b) और 149(1A) के तहत पुनर्मूल्यांकन नोटिस को उचित ठहराया।

हालांकि, न्यायालय ने इस तर्क को सख्ती से खारिज कर दिया।

"यह अनुमेय नहीं है कि AO विभिन्न पिछले वर्षों के लिए कथित रूप से बची हुई आय को जोड़कर धारा 149(1)(b) के तहत निर्दिष्ट ₹50 लाख की सीमा निर्धारित करे," न्यायालय ने कहा।

न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि ₹50 लाख की सीमा प्रत्येक आकलन वर्ष के लिए अलग-अलग देखी जानी चाहिए, जब तक कि बची हुई आय किसी एकल संपत्ति या किसी एकल घटना या अवसर से संबंधित व्यय के रूप में न हो जो कई वर्षों में फैली हो।

"इस मामले में, ऐसा कोई एकल अवसर या घटना नहीं है, जिसने एक से अधिक वर्षों में ₹50 लाख से अधिक की आय उत्पन्न की हो," न्यायालय ने कहा।

असेसी के खिलाफ आरोप थे कि उसने अलग-अलग वर्षों में कम वसूली और अधिक भुगतान किया, न कि किसी एकल घटना के चलते।

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न्यायालय ने धारा 149(1A) के प्रावधानों पर जोर देते हुए कहा कि केवल उन्हीं मामलों में विभिन्न वर्षों की राशि जोड़कर ₹50 लाख की सीमा पूरी की जा सकती है, जब वह राशि किसी संपत्ति या घटना से जुड़ी हो, जो इस मामले में लागू नहीं थी।

याचिकाकर्ता के तर्कों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने पुनर्मूल्यांकन नोटिस और उसके बाद की सभी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया।

"तदनुसार, विवादित नोटिस और उनके आधार पर शुरू की गई सभी कार्यवाहियाँ रद्द की जाती हैं," न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला।

यह निर्णय धारा 149 की व्याख्या को स्पष्टता प्रदान करता है और करदाताओं को असंबंधित वर्षों की आय को जोड़कर की गई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही से सुरक्षा देता है।

उपस्थिति: श्री शैंकी अग्रवाल, श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता; श्री गौरव गुप्ता, एसएससी, श्री शिवेंद्र सिंह और श्री योजित पारीक, प्रतिवादी के लिए जेएससी

केस का शीर्षक: मेसर्स एल-1 आइडेंटिटी सॉल्यूशंस ऑपरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल - 25

केस संख्या: डब्ल्यू.पी.(सी) 4845/2025

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