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जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा देरी का स्पष्टीकरण देने और 2013 के आदेश का कोई उल्लंघन न पाए जाने के बाद जीपीएफ की लंबे समय से चल रही अवमानना ​​याचिका को बंद कर दिया।

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने भूषण लाल कौल के जीपीएफ अवमानना ​​मामले को बंद करते हुए कहा कि 2013 का ब्याज आदेश नियमों के अनुरूप था और अधिकारियों द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया। - भूषण लाल कौल बनाम पुष्पा देवी और अन्य

Shivam Y.
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा देरी का स्पष्टीकरण देने और 2013 के आदेश का कोई उल्लंघन न पाए जाने के बाद जीपीएफ की लंबे समय से चल रही अवमानना ​​याचिका को बंद कर दिया।

जम्मू में 20 दिसंबर की ठंडी सुबह, मुख्य न्यायाधीश की अदालत ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से जुड़े एक दशक से अधिक समय से चले आ रहे विवाद पर संक्षिप्त सुनवाई की। हालांकि, दोपहर तक मामला समाप्त हो गया। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भूषण लाल कौल द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका में अब कोई ठोस आधार नहीं बचा है, जिसके साथ ही कार्यवाही समाप्त हो गई।

पृष्ठभूमि

इस विवाद की जड़ 2013 के उस फैसले में थी, जिसमें रिट अदालत ने सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे अक्टूबर 2004 से जनवरी 2008 की अवधि के लिए भूषण लाल कौल के जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) पर देय ब्याज की गणना नियमों के अनुसार करें और भुगतान करें। कई साल बाद, आदेश का पालन न होने का आरोप लगाते हुए कौल ने अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। सरकार की तरफ से वकील ने एक विस्तृत तथ्य विवरण अदालत के समक्ष रखा, जिसमें जीपीएफ दावे की पूरी प्रक्रिया समझाई गई।

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अदालत की टिप्पणियां

माननीय न्यायमूर्ति अरुण पल्ली ने गौर किया कि याचिकाकर्ता का जीपीएफ मामला जनवरी 2007 में ही निधि संगठन तक पहुंचा था। अधिकारियों ने बताया कि कई विसंगतियां सामने आई थीं - खाता बही में प्रविष्टियों का न होना, पहले किए गए डेबिट का स्पष्टीकरण और जम्मू, डोडा और श्रीनगर के विभिन्न कार्यालयों से सत्यापन। सरकार ने कहा कि इन विसंगतियों को सुलझाने में समय लगा।

रिकॉर्ड के मुताबिक, फरवरी 2008 में करीब पांच लाख रुपये से अधिक की अंतिम भुगतान स्वीकृति जारी की गई, जिसमें अक्टूबर 2004 तक का ब्याज शामिल था, और वह राशि कौल को मिल गई। इसके बाद, पुराने मिसिंग क्रेडिट के लिए एक छोटी शेष राशि भी जारी की गई।

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अदालत ने जीपीएफ नियमों के नियम 20 का भी उल्लेख किया। पीठ ने कहा, “यदि पेंशन का मामला सेवानिवृत्ति के छह महीने बाद फंड्स ऑफिस पहुंचता है, तो ब्याज केवल छह महीने तक ही देय होता है, उसके बाद कोई ब्याज नहीं मिलता।” अधिकारियों का कहना था कि देरी उनके कारण नहीं, बल्कि याचिकाकर्ता या संबंधित विभागीय कार्यालय के कारण हुई।

निर्णय

सभी स्पष्टीकरण सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि 2013 के निर्देशों का पालन लागू नियमों के अनुसार किया गया है। किसी जानबूझकर अवहेलना का मामला न बनते हुए अदालत ने कहा कि अवमानना याचिका में “अब कुछ भी ठोस शेष नहीं है” और इसे निष्फल मानते हुए निपटा दिया।

Case Title: Bhushan Lal Koul vs Pushpa Devi and Others

Case Number: CPSW No. 220/2014 (arising out of SWP No. 1867/2010)

Date of Decision: 20 December 2025

Counsel for Respondents: Ms. Monika Kohli, Senior Additional Advocate General

Counsel for Petitioner: None appeared

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