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एमजी यूनिवर्सिटी की इंटर्नशिप नीति पर लॉ छात्र की आपत्ति, केरल हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

केरल हाईकोर्ट ने एमजी यूनिवर्सिटी द्वारा लिटिगेशन इंटर्नशिप की सीमा तय करने के खिलाफ लॉ स्टूडेंट की याचिका पर नोटिस जारी किया। जानिए क्या है पूरा मामला।

Shivam Y.
एमजी यूनिवर्सिटी की इंटर्नशिप नीति पर लॉ छात्र की आपत्ति, केरल हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार, 18 जुलाई को एक लॉ स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें महात्मा गांधी विश्वविद्यालय (एमजी यूनिवर्सिटी) द्वारा निर्धारित इंटर्नशिप की सीमा को चुनौती दी गई है। विश्वविद्यालय ने ट्रायल और अपीलीय वकीलों के साथ अधिकतम दो इंटर्नशिप की सीमा तय की है, जिसे छात्र ने संविधान और शिक्षा नियमों के खिलाफ बताया है।

याचिकाकर्ता, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, एर्नाकुलम में द्वितीय वर्ष का छात्र है, जो एमजी यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। याचिका में कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने 12 सप्ताह की न्यूनतम इंटर्नशिप अवधि अनिवार्य की है, लेकिन अधिकतम सीमा तय नहीं की है।

"याचिकाकर्ता एक महत्वाकांक्षी लॉ छात्र है जो लिटिगेशन क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है, और विश्वविद्यालय द्वारा लगाई गई यह सीमा उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है।"

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याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g), और 21 के उल्लंघन का हवाला दिया गया है। साथ ही, 2008 के BCI लीगल एजुकेशन रूल्स के अनुसार इस तरह की सीमा उचित नहीं मानी गई है।

जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो BCI (पहला प्रतिवादी) और एमजी यूनिवर्सिटी (दूसरा प्रतिवादी) की ओर से स्थायी अधिवक्ताओं ने नोटिस स्वीकार किया। वहीं, राज्य सरकार (तीसरा प्रतिवादी) की ओर से सरकारी वकील ने नोटिस लिया।

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"जस्टिस टी.आर. रवि ने याचिका को स्वीकार करते हुए प्रतिवादियों को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए समय दिया।"

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त 2025 को तय की है।

इस याचिका को अधिवक्ताओं रघुल सुधीश, जे. लक्ष्मी, अंबिली टी. वेणु, उन्निकृष्णन एस. थंडायन, और उमा देवी एम. ने दाखिल किया है।

मामले का नाम: अस्विन आर बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य

केस नंबर: डब्ल्यूपी (सी) संख्या 26313 / 2025

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