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उड़ीसा हाई कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट रद्द किया, याचिकाकर्ता को सशर्त राहत प्रदान की

उड़ीसा हाई कोर्ट ने मनोरंजन @ जिउलु महाकुड़ के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द कर दिया और शर्तों के साथ राहत प्रदान की। मामले का विवरण, न्यायालय का निर्णय और प्रमुख कानूनी जानकारी यहाँ जानें।

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उड़ीसा हाई कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट रद्द किया, याचिकाकर्ता को सशर्त राहत प्रदान की

उड़ीसा हाई कोर्ट ने हाल ही में CRLMC नंबर 3050/2025 में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता मनोरंजन @ जिउलु महाकुड़ को उसके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को चुनौती देने पर सशर्त राहत प्रदान की गई। न्यायमूर्ति आदित्य कुमार मोहपात्रा की पीठ ने इस निर्णय में न्यायिक कठोरता और मानवीय विचार के बीच संतुलन बनाया।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता 03.02.2025 के आदेश से आहत था, जिसमें SDJM, करंजिया ने GR केस नंबर 318/2008 में गैर-जमानती वारंट जारी किया था। याचिकाकर्ता 2014 से जमानत पर था और नियमित रूप से अदालत में पेश हो रहा था। हालाँकि, बीमारी और अपने वकील के साथ संचार में कमी के कारण वह एक तारीख पर अदालत में पेश नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप वारंट जारी किया गया।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यह चूक अनजाने में हुई थी और वकील द्वारा याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने में विफलता के कारण हुई थी। उन्होंने कहा कि वकील की लापरवाही के कारण याचिकाकर्ता को नुकसान नहीं उठाना चाहिए।

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मामले की समीक्षा के बाद, न्यायालय ने स्वीकार किया कि वारंट जारी करने में ट्रायल कोर्ट ने कोई गैर-कानूनी कार्रवाई नहीं की थी। हालाँकि, न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर जोर देते हुए, हाई कोर्ट ने विशेष शर्तों के तहत वारंट को रद्द करने का निर्णय लिया:

"न्याय के व्यापक हितों में और याचिकाकर्ता को एक और अवसर प्रदान करने के लिए, यह न्यायालय 03.02.2025 के आदेश को रद्द करने को उचित समझता है... याचिकाकर्ता द्वारा स्थानीय बार एसोसिएशन के अधिवक्ता कल्याण कोष में 500 रुपये की लागत का भुगतान 15 दिनों के भीतर करने की शर्त पर।"

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याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया कि वह दस दिनों के भीतर SDJM, करंजिया के समक्ष पेश हो, लागत जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करे और कार्यवाही में बिना किसी और चूक के भाग लेता रहे। न्यायालय ने यह भी चेतावनी दी कि भविष्य में कोई चूक होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

महत्वपूर्ण बिंदु

  1. न्यायिक विवेक: न्यायालय ने वारंट को रद्द करके एक नाममात्र लागत लगाकर लचीलापन दिखाया, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित हुई बिना अनुचित कठिनाई के।
  2. कानूनी जिम्मेदारी: यह आदेश अदालत में समय पर संचार बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है ताकि प्रक्रियात्मक गलतियों से बचा जा सके।
  3. सशर्त राहत: याचिकाकर्ता को मिली राहत सख्त अनुपालन पर निर्भर थी, जो न्यायालय द्वारा कानूनी कार्यवाही में अनुशासन पर दिए गए जोर को दर्शाती है।

केस का शीर्षक: मनोरंजन @ जिउलु महाकुड एवं अन्य। बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य।

केस नंबर:CRLMC No. 3050 of 2025

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