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पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कैंपस में प्रदर्शन पर रोक लगाने वाले अनिवार्य हलफनामे के खिलाफ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र

पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन पर रोक लगाने वाले अनिवार्य हलफनामे के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की, इसे संविधान के अधिकारों का उल्लंघन बताया।

Shivam Y.
पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कैंपस में प्रदर्शन पर रोक लगाने वाले अनिवार्य हलफनामे के खिलाफ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र

पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक नए नियम का विरोध किया है, जिसमें सभी नए दाखिला लेने वाले छात्रों को ऐसा हलफनामा भरना अनिवार्य किया गया है जो कैंपस में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन को प्रतिबंधित करता है। छात्रों ने इस मुद्दे को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू को पत्र लिखकर स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है।

यह नया नियम छात्रों को यह हलफनामा भरने के लिए बाध्य करता है कि वे किसी भी प्रदर्शन का आयोजन करने से पहले विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे। हलफनामे में कहा गया है कि प्रदर्शन केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही और "प्रामाणिक व उचित शिकायतों" के निवारण हेतु ही किए जा सकते हैं, वह भी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद।

हलफनामे में यह भी कहा गया है कि छात्र किसी भी प्रदर्शन, धरने या रैली में विश्वविद्यालय के रिहायशी क्षेत्रों — यानी सेक्टर 14 और सेक्टर 25 कैंपस — या किसी भी संबद्ध कॉलेज या क्षेत्रीय केंद्र में भाग नहीं लेंगे।

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इसके अतिरिक्त, परिसर में बाहरी व्यक्तियों को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुलाना और किसी भी प्रकार के हथियार या आग्नेयास्त्र लाना सख्त रूप से निषिद्ध किया गया है।

"इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में छात्र को किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है। यदि उल्लंघन दोहराया गया, तो प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और छात्र को विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश से प्रतिबंधित किया जा सकता है," हलफनामे में कहा गया है।

छात्रों का मानना है कि यह नीति उनके शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को गंभीर रूप से सीमित करती है। करण सिंह परमार और अभय सिंह, जो कि यूनिवर्सिटी से कानून स्नातक हैं और वर्तमान में मास्टर्स कर रहे हैं, ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस नीति को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है।

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"यह हलफनामा...छात्रों के विरोध, असहमति प्रकट करने और शांतिपूर्वक एकत्र होने के अधिकारों पर अत्यधिक और असंगत प्रतिबंध लगाता है," पत्र में कहा गया।

"विश्वविद्यालय कैंपस लोकतांत्रिक संवाद और आलोचनात्मक सोच का केंद्र है। शिक्षा तक पहुंच को मौलिक संवैधानिक स्वतंत्रताओं के त्याग से जोड़ना एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। छात्रों को शिक्षा के बदले अपने नागरिक अधिकारों को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए," पत्र में आगे कहा गया।

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