राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने अभिनेता सलमान खान से जुड़े एक उपभोक्ता विवाद मामले में अंतरिम राहत दी है। अदालत ने राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित आदेशों के प्रभाव और आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। यह मामला एक पान मसाला ब्रांड के विज्ञापन से जुड़ा है।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता सलमान खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य उपभोक्ता आयोग (16 मार्च 2026) और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर-II (6 जनवरी 2026) के आदेशों को चुनौती दी। उपभोक्ता शिकायत (Consumer Complaint No. 879/2025) में आरोप लगाया गया कि एक कंपनी के “पान मसाला” विज्ञापन भ्रामक हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।
याचिका में कहा गया कि सलमान खान केवल “सिल्वर-कोटेड इलायची” उत्पाद के ब्रांड एंबेसडर थे, न कि पान मसाला के। इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही अनुचित है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जी.एस. बापना ने कहा कि शिकायत भ्रामक विज्ञापन के आरोप पर आधारित है, जबकि ऐसी शिकायतें केवल केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के समक्ष की जा सकती हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि 6 जनवरी 2026 का अंतरिम आदेश सलमान खान को कभी विधिवत नहीं मिला, फिर भी 15 जनवरी को अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी गई और जमानती वारंट जारी कर दिए गए।
दूसरी ओर, प्रतिवादी पक्ष के वकीलों ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।
न्यायमूर्ति अनूप सिंघी ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मामले में नोटिस जारी किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक संबंधित आदेशों के प्रभाव और कार्यवाही को रोका जाएगा।
बेंच ने कहा,
“प्रथम दृष्टया तथ्यों को देखते हुए नोटिस जारी किया जाता है… और अगले आदेश तक विवादित आदेशों के प्रभाव व आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।”
अदालत ने 16 मार्च 2026 और 6 जनवरी 2026 के आदेशों के प्रभाव और जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-II में लंबित कार्यवाही (Complaint No. 879/2025) पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 12 मई 2026 को तय की गई।
साथ ही, प्रतिवादियों को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
Case Details
Case Title: Salman Khan vs. Yogendra Singh Badiyal & Anr.
Case Number: S.B. Civil Writ Petition No. 5850/2026
Judge: Hon’ble Mr. Justice Anuroop Singhi
Decision Date: 07 April 2026










